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UP: 'अवैध संबंधों का विरोध करने पर बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास को मार डाला', कोर्ट ने दोनों को कर दिया बरी

Sun, 04 Jun 2023 06:15 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 04 Jun 2023 06:15 PM IST
सार

आगरा में हत्या के एक मामले में विवेचक ने आरोप पत्र में कहा कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आभाव में दोनों को बरी कर दिया। 

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court acquitted accused daughter in law and neighbor in case of murder of mother in law in Agra
कोर्ट का आदेश - फोटो : अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में सास की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साक्ष्यों के आभाव में आरोपी बहू शशि और पड़ोसी अमित शर्मा को बरी कर दिया। वारदात के पांच साल बाद यह फैसला आया है। बहू जमानत पर थी, जबकि पड़ोसी अब तक जेल में निरुद्ध था।

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पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, अदालत में पेश किए

मामला फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र का है। यहां पीड़ित मुकेश कुमार की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया कि 23 फरवरी 2018 की रात उसकी मां पूरन देई अपने कमरे में सो रही थी। सुबह देखा कि मां जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हैं। किसी ने हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाए। 

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अवैध संबंधों में हत्या की कही गई बात 

विवेचक ने हत्या के आरोप में बहू शशि और पड़ोसी अमित शर्मा को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। आरोप पत्र में अवैध संबंधों का विरोध करने पर पूरन देई को रास्ते से हटाने का हवाला दिया गया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज-16 नीरज गौतम की कोर्ट में की गई। 


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कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया

सुनवाई के दौरान एक को छोड़ अन्य गवाहों ने दोनों आरोपियों के मध्य अवैध संबंध होने से मना कर दिया। मुकदमे के विचारण में शशि की जमानत पहले ही स्वीकृत हो गई थी। आरोपी अमित शर्मा पांच साल से जेल में था। गवाहों के मुकरने, आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अभय पाठक और अद्भुत पाठक के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए।

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