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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र में तीन साल पहले छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले बड़े भाई को मंगलवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
थाना बिछवां के गांव मरहरी निवासी अजय कुमार उर्फ बॉबी की 26 मई 2016 को रात में बड़े भाई संतोष कुमार से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद संतोष ने मकान की छत पर ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अजय के दूसरे भाई विमलेश कुमार ने थाना बिछवां में संतोष पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच करने केे बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेजी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में की गई। पुलिस की गवाही और एडीजीसी अशोक कुमार यादव की दलीलों के आधार पर स्पेशल जज ने संतोष कुमार को छोटे भाई अजय की हत्या का दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अदालत में मुकर गए गवाह
अजय की हत्या के बाद पुलिस को परिवार वालों ने संतोष के खिलाफ गवाही दी। लेकिन अदालत में अजय की पत्नी आरती, मां शारदा देवी, भाई विमलेश ने पुलिस को दी गई गवाही को झुठला दिया। स्पेशल जज ने एडीजीसी की दलीलों और पुलिस की गवाही के आधार पर ही सजा सुनाई है।
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थाना बिछवां के गांव मरहरी निवासी अजय कुमार उर्फ बॉबी की 26 मई 2016 को रात में बड़े भाई संतोष कुमार से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद संतोष ने मकान की छत पर ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अजय के दूसरे भाई विमलेश कुमार ने थाना बिछवां में संतोष पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच करने केे बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेजी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में की गई। पुलिस की गवाही और एडीजीसी अशोक कुमार यादव की दलीलों के आधार पर स्पेशल जज ने संतोष कुमार को छोटे भाई अजय की हत्या का दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अदालत में मुकर गए गवाह
अजय की हत्या के बाद पुलिस को परिवार वालों ने संतोष के खिलाफ गवाही दी। लेकिन अदालत में अजय की पत्नी आरती, मां शारदा देवी, भाई विमलेश ने पुलिस को दी गई गवाही को झुठला दिया। स्पेशल जज ने एडीजीसी की दलीलों और पुलिस की गवाही के आधार पर ही सजा सुनाई है।