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बच्चा चोरी का मामला: फिरोजाबाद की पार्षद और उनके पति की जमानत अर्जी खारिज, दो लाख में खरीदा था बच्चा

Thu, 15 Sep 2022 05:46 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 15 Sep 2022 05:46 AM IST
सार

मथुरा रेलवे स्टेशन से 24 अगस्त की रात फरह के पुरखम निवासी महिला का बच्चा चोरी हो गया था। यह बच्चा फिरोजाबाद की पार्षद विनीता अग्रवाल ने खरीदा। जीआरपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को जेल भेजा था। 

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corporator and her husband's bail application rejected in mathura child theft case
बच्चा चोरी का मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बच्चा चोर गिरोह से दो लाख रुपये में बच्चा खरीदने वाली पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल की जमानत अर्जी को मथुरा के फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 नीरू शर्मा ने बुधवार को खारिज कर दिया। आरोपियों द्वारा 12 सितंबर को अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे अदालत ने रिजर्व कर लिया और बुधवार को निर्णय दिया। पार्षद और उनके पति के साथ-साथ बच्चा चोर गिरोह के अन्य चार लोगों ने भी अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए समय मांग लिया।

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मथुरा स्टेशन से चोरी हुआ था बच्चा 

मथुरा रेलवे स्टेशन से 24 अगस्त की रात फरह के पुरखम निवासी महिला का बच्चा चोरी हो गया था। यह बच्चा फिरोजाबाद की पार्षद विनीता अग्रवाल ने खरीदा। जीआरपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए पार्षद विनीता अग्रवाल, उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, हाथरस के बांके बिहारी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. प्रेम बिहारी और उनकी पत्नी डॉ. दयावती , एएनएम पूनम, पति मंजीत सहित 11 अभियुक्तों को जेल भेजा था। 

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अभियुक्तों में से छह अभियुक्तगण भाजपा पार्षद, उनके पति, हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दंपती व एएनएम व पति ने सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश-2 फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान चिकित्सक दंपती और एएनएम पूनम और उसके पति ने अदालत से समय मांग लिया। जिसके चलते उनकी जमानत पर निर्णय नहीं हुआ। जबकि पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई हुई।

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पार्षद और उनके पति की जमानत अर्जी खारिज 

12 सितंबर को अदालत ने निर्णय रिजर्व करते हुए बुधवार को देर शाम निर्णय दिया। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि पार्षद विनीता अग्रवाल और पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। जबकि अन्य चार ने सुनवाई के लिए अदालत से समय मांग लिया है, जिसके चलते उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
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