आगरा में शनिवार रात 10 बजे रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात में घर से बाहर निकलने पर रोक होगी। रात नौ बजे से बाजार बंद जाएंगे। सड़कों पर पुलिस गश्त करेगी। गुरुवार रात एसएसपी मुनिराज जी और सीएमओ डॉ. आरसी पांडेय के साथ कोविड समीक्षा के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने कहा कि जैसे ही सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 500 पार करेगा, रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। शनिवार तक 500 मरीज हो सकते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में सड़कों पर पूर्ण आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस बैरिकेडिंग कर चेकिंग करेगी। बाजारों में गश्त होगी। बिना मास्क और रात्रि कर्फ्यू में घूमने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान आकस्मिक स्वास्थ सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंध नहीं होगा। बता दें कि गुरुवार को आगरा में 43 नए मरीज मिले हैं। इससे सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 486 पर पहुंच गया है। 14 मरीज और मिलते ही रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा।
कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
शहर में रात्रि कर्फ्यू की निगरानी नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम को अलर्ट किया है। कंट्रोल रूम की मदद से सड़कों व चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कहीं नियमों का उल्लंघन होने पर कैमरों की मदद से पुलिस पहुंच जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा कर्फ्यू का असर
रात्रि कर्फ्यू से ग्रामीण क्षेत्रों में छूट रहेगी। वहां सख्ती नहीं होगी। सख्ती सिर्फ शहरी क्षेत्रों में की जाएगी। इसके लिए बाजार व अन्य संगठनों के साथ शुक्रवार को जिला प्रशासन बैठक करेगा।
कर्फ्यू में ये रहेगा प्रतिबंधित
- रात 10 बजे के बाद बाजार, दुकानें नहीं खुलेंगी
- रात में सड़कों पर कोई भी पैदल, वाहन में नहीं घूमेगा।
रात में ये सेवाएं रहेंगी बहाल
- बीमार लोग अस्पताल जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप, दवाई स्टोर बंद नहीं होंगे।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर जा सकेंगे।
- माल वाहक गाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा।
विस्तार
आगरा में शनिवार रात 10 बजे रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात में घर से बाहर निकलने पर रोक होगी। रात नौ बजे से बाजार बंद जाएंगे। सड़कों पर पुलिस गश्त करेगी। गुरुवार रात एसएसपी मुनिराज जी और सीएमओ डॉ. आरसी पांडेय के साथ कोविड समीक्षा के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने कहा कि जैसे ही सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 500 पार करेगा, रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। शनिवार तक 500 मरीज हो सकते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में सड़कों पर पूर्ण आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस बैरिकेडिंग कर चेकिंग करेगी। बाजारों में गश्त होगी। बिना मास्क और रात्रि कर्फ्यू में घूमने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान आकस्मिक स्वास्थ सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंध नहीं होगा। बता दें कि गुरुवार को आगरा में 43 नए मरीज मिले हैं। इससे सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 486 पर पहुंच गया है। 14 मरीज और मिलते ही रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा।
कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
शहर में रात्रि कर्फ्यू की निगरानी नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम को अलर्ट किया है। कंट्रोल रूम की मदद से सड़कों व चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कहीं नियमों का उल्लंघन होने पर कैमरों की मदद से पुलिस पहुंच जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा कर्फ्यू का असर
रात्रि कर्फ्यू से ग्रामीण क्षेत्रों में छूट रहेगी। वहां सख्ती नहीं होगी। सख्ती सिर्फ शहरी क्षेत्रों में की जाएगी। इसके लिए बाजार व अन्य संगठनों के साथ शुक्रवार को जिला प्रशासन बैठक करेगा।
कर्फ्यू में ये रहेगा प्रतिबंधित
- रात 10 बजे के बाद बाजार, दुकानें नहीं खुलेंगी
- रात में सड़कों पर कोई भी पैदल, वाहन में नहीं घूमेगा।
रात में ये सेवाएं रहेंगी बहाल
- बीमार लोग अस्पताल जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप, दवाई स्टोर बंद नहीं होंगे।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर जा सकेंगे।
- माल वाहक गाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा।