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Agra News: चोरी की बाइक के मामले में दोषी को छह माह 18 दिन की सजा
Thu, 20 Aug 2026 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:25 PM IST
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एटा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम न्यायालय ने चोरी की बाइक बरामद होने के मामले में दोषी विकास को छह माह 18 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र में तीन अगस्त 2017 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए छह अक्तूबर 2017 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की।
पुलिस की ओर से मामले की लगातार निगरानी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तथ्यों को मजबूती से रखा गया। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने 20 अगस्त को विकास को दोषी ठहराते हुए छह माह 18 दिन के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला कोतवाली नगर क्षेत्र में तीन अगस्त 2017 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए छह अक्तूबर 2017 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की।
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पुलिस की ओर से मामले की लगातार निगरानी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तथ्यों को मजबूती से रखा गया। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने 20 अगस्त को विकास को दोषी ठहराते हुए छह माह 18 दिन के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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