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Agra News: बिजली विभाग पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया 16 हजार का जुर्माना

Fri, 03 May 2024 07:06 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 03 May 2024 07:06 PM IST
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Consumer Commission imposed a fine of Rs 16 thousand on the electricity department
बिजली विभाग पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया 16 हजार का जुर्माना
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- कनेक्शन पीडी होने के बाद भी भेजा था बिजली बिल



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। बिजली विभाग के खिलाफ एक उपभोक्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिजली विभाग पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर अदा करनी होगी। बिजली विभाग ने कनेक्शन पीडी होने के बाद भी उपभोक्ता के पास बिजली बिल भेजकर वसूली करने का दबाव बनाया था।

थाना कुरावली के सरायलतीफ निवासी जयवीर सिंह राठौर मैनपुरी के राजा का बाग में मकान बनाकर रहते हैं। उनके पिता लालमणि राठौर के नाम गांव में एक बिजली कनेक्शन था। वर्ष 1993 में लालमणि की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु केे बाद जयवीर ने बिजली बिल जमा किए। गांव में कनेक्शन की जरूरत नहीं होने पर जयवीर ने कनेक्शन कटवाने के लिए आवेदन किया। विभाग ने कनेक्शन नहीं काटा तो उसने पीडी (स्थायी विच्छेदन) कराई। पीडी होने के बाद भी बिजली विभाग ने बकाया बताकर बिल भेज दिया। उससे वसूली करने का दबाव भी बनाया।
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जयवीर ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा के माध्यम से बिजली विभाग के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग में जयवीर ने प्रमाण और साक्ष्य सहित अभिलेख भी प्रस्तुत किए। बिजली विभाग के वकील ने आयोग में विभाग का पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंदकुमार ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में बिजली विभाग पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर बिजली विभाग को पीड़ित उपभोक्ता को अदा करनी होगी।
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