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पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी को एक और झटका, इस अदालत से भी नहीं मिली 'राहत'

Tue, 15 Oct 2019 12:26 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 15 Oct 2019 12:26 AM IST
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Congress Leader Lewis Khurshid did not get anticipatory bail from court in etah
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद - फोटो : अमर उजाला
दिव्यांग उपकरण गबन के मामले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एटा के अपर सत्र न्यायालय प्रथम से भी उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर तारीख तय की है।
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कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद दिव्यांग उपकरण गबन के मामले में आरोपी हैं। इनके खिलाफ प्रदेश भर की कई अदालतों में गबन के मामलों की सुनवाई चल रही है, लेकिन अब तक किसी भी अदालत से राहत नहीं मिली है। 
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एटा में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार के न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत नहीं दी। मामले में लुईस खुर्शीद को 30 अक्तूबर की अगली तारीख मिल गई है। 
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ये भी पढ़ें- पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

यह है मामला

कांग्रेस की केंद्र सरकार ने 19 मई 2011 को प्रदेश में डॉ. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट फर्रूखाबाद को अनुदान राशि के साथ दिव्यांग उपकरण वितरण करने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश के 17 जिलों में दिव्यांग उपकरण का वितरण हुआ, जिसमें एटा भी शामिल था। 

यहां पर लाखों रुपये का गबन सामने आया। कोतवाली अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी।  सीबीसीआईडी की ओर से की गई जांच में पहला मामला जिला कासगंज में सामने आया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में घपले पकड़े गए। 


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