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Agra News: होटलों में बिना अनुमति नहीं होंगी क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी, डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश

Wed, 21 Dec 2022 12:56 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 21 Dec 2022 12:56 PM IST
सार

क्रिसमस और नए साल पर पार्टी के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। आयोजक अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर डीएम ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

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Christmas and New Year parties will not be held in hotels without permission in Agra
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

आगरा में होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में बिना प्रशासन की अनुमति के क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के अनुसार सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफ टॉप रेस्टोरेंट/बार स्वामियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि वह बिना अनुमति कोई मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित न करें। 

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अनुमति के लिए ऑनलाइन करें आवेदन 

क्रिसमस पर्व एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन के लिए मनोरंजन व राज्य कर विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आवश्यक अभिलेख अपलोड करने होंगे। जांच के बाद मनोरंजन कर कार्यालय की आख्या के बाद फाइल को अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा या समस्या आती है तो आयोजक कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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