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Agra News: फाइनेंस कंपनी के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Sat, 28 Dec 2024 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 28 Dec 2024 11:56 PM IST
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कासगंज। सदर कोतवाली पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश पर एक फाइनेंस कंपनी के दो संचालकों व दो सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला पंजीकृत किया है। कंपनी पर आरोप है कि धन निवेश कराने के बाद निवेशकों को वापस नहीं किया गया। सदर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
पीड़ित शाहिद सैफी निवासी मोहल्ला जय जयराम अमांपुर रोड ने प्राथमिकी कैनविज रिपोर्टस कंपनी के डायरेक्टर कन्हैया लाल गुलाटी, डायरेक्टर आशीष महाजन एवं सदस्य प्रमोद परिहार व योगेंद्र गंगावर निवासीगण मॉडल टाउन बरेली के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि कंपनी के संचालक कंपनी के प्रतिनिधि के दौर पर भेदेव भारद्वाज के साथ उनके घर आए और कंपनी में धनराशि निवेश करने के बारे में बताया।
उनके भ्रम जाल में फंंसकर उसने कंपनी की आकर्षक जमा योजना की पॉलिसी के माध्यम से धन निवेश किया। यह निवेश मार्च 2019 में किया गया। कुल 129992 जमा किए गए। पांच साल के बाद पॉलिसी का धन दोगुना मिलना था। पांच वर्ष पूरे होने के बाद जब धन वापसी की मांग की तो धन वापस नहीं किया गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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पीड़ित की माने तो पहले पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इस पर उसने कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज की।
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पीड़ित शाहिद सैफी निवासी मोहल्ला जय जयराम अमांपुर रोड ने प्राथमिकी कैनविज रिपोर्टस कंपनी के डायरेक्टर कन्हैया लाल गुलाटी, डायरेक्टर आशीष महाजन एवं सदस्य प्रमोद परिहार व योगेंद्र गंगावर निवासीगण मॉडल टाउन बरेली के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि कंपनी के संचालक कंपनी के प्रतिनिधि के दौर पर भेदेव भारद्वाज के साथ उनके घर आए और कंपनी में धनराशि निवेश करने के बारे में बताया।
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उनके भ्रम जाल में फंंसकर उसने कंपनी की आकर्षक जमा योजना की पॉलिसी के माध्यम से धन निवेश किया। यह निवेश मार्च 2019 में किया गया। कुल 129992 जमा किए गए। पांच साल के बाद पॉलिसी का धन दोगुना मिलना था। पांच वर्ष पूरे होने के बाद जब धन वापसी की मांग की तो धन वापस नहीं किया गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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पीड़ित की माने तो पहले पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इस पर उसने कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज की।