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निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर लापरवाही से मौत में मुकदमा दर्ज

Tue, 07 Dec 2021 01:36 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Dec 2021 01:36 AM IST
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Case filed for death due to negligence on flyover under construction
आगरा। एनएच-2 के निर्माणाधीन आईएसबीटी फ्लाईओवर पर गिरकर युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक संजय की पत्नी मोनिका सिंह ने मुकदमे में ठेकेदार की लापरवाही को पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा अज्ञात में ही दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ठेकेदार का नाम मुकदमे में शामिल किया जाएगा।
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मूलरूप से नगला मियां, सदर, हाथरस निवासी संजय सिंह 28 नवंबर को अपने किसी कार्य से आगरा आए थे। शाम को छह बजे वह बाइक से सिकंदरा की ओर से भगवान टाकीज की ओर आ रहे थे। आईएसबीटी के सामने फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। अंडर पास के लिए गर्डर लगी हुई थी। सर्विस रोड से वाहन निकल रहे हैं। फ्लाईओवर पर सड़क बना दी गई थी। हालांकि रास्ता नहीं रोका गया था।
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पत्नी मोनिका ने तहरीर में आरोप लगाया कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ठेकेदार और एनएचएआई के अधिकारी और कर्मचारियों ने मार्ग पर कोई अवरोधक नहीं लगाए। इसके साथ संकेतक और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।
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सड़क भी काली कर दी गई थी। इस कारण उनके पति संजय सिंह मार्ग को चालू हालत में समझकर अधूरे पड़े फ्लाईओवर पर चले गए। वह अंडरपास बनाने के लिए लगाए गए गर्डर पर गिर गए। गर्डर और सरिया में फंस जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एनएचएआई के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।
पत्नी मोनिका ने मुकदमे में लिखा है कि उनके दो बच्चे हैं। इनमें दो साल की वृंदा और एक साल का मृदुल है। पति की मृत्यु के बाद परिवार के सामने भरण पोषण का कोई साधन नहीं है। पति एकमात्र सहारा थे।

पीड़ित पत्नी ने ठेकेदार की लापरवाही से मौत का आरोप लगाया है। इसमें छह दिन बाद चार दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं एनएचएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के भी अवरोधक नहीं लगाने के बारे में लिखा है। मगर, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो उसमें किसी को अभियुक्त नहीं बनाया गया। किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। छह दिन में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सीओ हरीपर्वत एएसपी लखन कुमार का कहना है कि मुकदमे में ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया गया है। तहरीर में आरोपी का नाम नहीं लिखा गया था। ठेकेदार का नाम मुकदमे में खोला जाएगा। लापरवाही से मौत की धारा 304 ए में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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