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धोखाधड़ी: आगरा में इंडिया यामाहा मोटर्स के तीन निदेशकों सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 10 Apr 2021 07:01 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 10 Apr 2021 07:01 PM IST
सार

  • कोर्ट के आदेश पर थाना सिकंदरा में लिखा गया मुकदमा
  • कंपनी के पूर्व डीलर ने लगाया धोखाधड़ी, धन हड़पने का आरोप 

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Case filed against directors of India Yamaha Motors company in Agra
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

आगरा के थाना सिकंदरा में कोर्ट के आदेश पर इंडिया यामाहा मोटर्स के तीन निदेशक, दो अपर निदेशक और एक सेक्रेटरी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, कूटरचना और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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बाईपास रोड सिकंदरा निवासी राजीव मोहन सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि निदेशक और अन्य ने बिना हिसाब-किताब किए डीलरशिप खत्म कर दी। अपने बीएस-4 वाहन, पार्ट्स वापस नहीं लिए। इससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। 
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डीलर ने लगाए ये आरोप
रिपोर्ट के मुताबिक, राजीव मोहन का सिकंदरा में सब्जी मंडी के पास हाईवे पर जेआर आटोमोटिव्स के नाम से शोरूम है। वह इंडिया यामाहा के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया यामाहा मोटर्स के तीन निदेशक, दो अपर निदेशक और कंपनी सेक्रेटरी ने उन्हें अधिकृत डीलर नियुक्त किया था।

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अधिकृत सर्विस सेंटर का संचालन भी कंपनी की शर्तों के मुताबिक कर रहे थे। कंपनी ने डीलर बनाते समय तय किया था कि फ्री सर्विस कूपन, वारंटी क्लेम्स आदि प्रदान करने के साथ-साथ वाहन बेचने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट देगी। 

कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उसके संपर्क में रहेंगे। शर्तों के अनुसार ही शोरूम और वर्कशॉप का निर्माण कराया। विपक्षियों ने सिक्योरिटी के रूप में धनराशि भी जमा कराई। सहयोग का वादा किया लेकिन किया नहीं। 

नहीं बिक सके बीएस-4 वाहन
आरोप है कि कंपनी अधिकारियों के सहयोग नहीं करने से पीड़ित का व्यापारिक नुकसान हुआ। बाजार में छवि धूमिल हो गई। इसके बावजूद वह कंपनी के दिशानिर्देश का पालन करते रहे। राजीव मोहन का कहना है कि 31 मार्च, 2020 तक बीएस-4 वाहनों की बिक्री होनी थी। 

बिक्री किए गए वाहनों का विवरण कंपनी के साफ्टवेयर में दर्ज होना था। लेकिन आरोपियों ने मार्च, 2020 के प्रथम सप्ताह में ही सॉफ्टवेयर बंद कर दिया। इस कारण कई बीएस-4 वाहनों की बिक्री नहीं हो सकी। इन वाहनों और लाखों के स्पेयर पार्ट्स को वापस नहीं लिया गया। 

कई क्लेम्स की धनराशि नहीं दी। उन्होंने मोबाइल, पत्र और ईमेल के माध्यम से संपर्क किया। एकाएक डीलरशिप निरस्त करने का ईमेल भेज दिया गया। जबकि डीलरशिप निरस्त करने से पहले वाहन और पार्ट्स वापस लेने चाहिए थे। 

दो महीने पहले सभी हिसाब किताब किया जाना था। उनके शोरूम पर ताला लगा है। कंपनी को अवगत कराने पर कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी पर उनके करोड़ों रुपये बकाया हैं। 

तथ्य जुटाकर होगी कार्रवाई
थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह का कहना है कि इंडिया यामाहा मोटर्स के निदेशक, अपर निदेशक और सेक्रेटरी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने आपराधिक साजिश करने, अमानत में खयानत में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। 

इनको किया नामजद 
- तोरु यामा गुचि, निदेशक, इंडिया यामाहा निवासी कांचीपुरम, ग्रेटर चेन्नई, तमिलनाडु। 
- हिरोशी सेतोगावा, निदेशक, इंडिया यामाहा निवासी हमामत्सु शि शिजुओका, जापान। 
- युकिहिको टाडा, निदेशक, इंडिया यामाहा निवासी डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली। 
- हिरोयुकि तसुडा, अपर निदेशक, इंडिया यामाहा निवासी नई दिल्ली। 
- मोटोफुमि शितारा, अपर निदेशक, इंडिया यामाहा निवासी ग्रेटर चेन्नई, तमिलनाडु। 
- आकृति यादव, कंपनी सेक्रेटरी, इंडिया यामाहा निवासी मॉडल टाउन, नई दिल्ली।
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