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बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर 19 विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा
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मैनपुरी। बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का कारोबार करना 19 विक्रेताओं को महंगा पड़ गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सभी के विरुद्ध एसीजेएम न्यायालय प्रथम में मुकदमा दायर किया गया है। यहां सुनवाई के बाद मामलों में निर्णय किया जाएगा।
शासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने और मिलावट को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
इसी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये उन सभी विक्रेताओं के लिए अनिर्वाय है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य कारोबार से जुड़े हैं।
लगातार निर्देशों के बाद भी विक्रेता विभाग से लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस कारोबार करते मिले 19 विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मुकदमा दायर किया गया है। शासन से अनुमति के बाद एसीजेएम प्रथम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। यहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी की गवाही के आधार पर मुकदमा का निर्णय किया जाएगा। इसमें जुर्माना या सजा या दोनों का प्रावधान है।
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इनके खिलाफ दायर किया गया मुकदमा
-सनिल गुप्ता, मोहल्ला लोहाई मैनपुरी, किराना स्टोर
-अरुण कुमार, जीटी रोड बेवर, सरसों का तेल
-अंकुर गुप्ता, नवीगंज, किराना स्टोर
-भूपेंद्र सिंह, मथुरा, रोस्टोरेंट
-राहुल भारद्वाज, बेवर, किराना स्टोर
-एहसान, छपट्टी मैनपुरी, केला कंपनी
-गुलजार, आगरा रोड मैनपुरी, केला कंपनी
-एस मुहम्मद, गुलाब बाग कटरा, केला कंपनी
-आनंद कश्यप, देवामई, किराना स्टोर
-बृजेश कुमार, लोहाई मैनपुरी, गुड भंडार
-दीपक गुप्ता, सौतियाना, किराना स्टोर
-हरगोविंद, पंजाबी कॉलोनी मैनपुरी, किराना स्टोर
-रीना जैन, सरावग्यान मैनपुरी, मधु-डे स्टोर
-अरविंद कुमार, कुंडा, हाईवे पर रेस्टोरेंट
-अवनीश कुमार, रसूलपुर बरनाहल, नूडल्स निर्माण
-प्रदीप कुमार, हाथरस, दूध डेयरी
-पंकज कुमार, करहल, किराना स्टोर
-आशू चौधरी, फरीदाबाद, फूड किंग रेस्टोरेंट
-अनुकूल दुबे, कुसमरा, कोल्ड्रिंक्स
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से पंजीकरण या लाइसेंस के किसी भी खाद्य पदार्थ का कारोबार कानूनी रूप से अवैध है। इसी के चलते 19 विक्रेताओं पर एसीजेएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।
डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त (खाद्य)
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शासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने और मिलावट को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
इसी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये उन सभी विक्रेताओं के लिए अनिर्वाय है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य कारोबार से जुड़े हैं।
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लगातार निर्देशों के बाद भी विक्रेता विभाग से लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस कारोबार करते मिले 19 विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मुकदमा दायर किया गया है। शासन से अनुमति के बाद एसीजेएम प्रथम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। यहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी की गवाही के आधार पर मुकदमा का निर्णय किया जाएगा। इसमें जुर्माना या सजा या दोनों का प्रावधान है।
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इनके खिलाफ दायर किया गया मुकदमा
-सनिल गुप्ता, मोहल्ला लोहाई मैनपुरी, किराना स्टोर
-अरुण कुमार, जीटी रोड बेवर, सरसों का तेल
-अंकुर गुप्ता, नवीगंज, किराना स्टोर
-भूपेंद्र सिंह, मथुरा, रोस्टोरेंट
-राहुल भारद्वाज, बेवर, किराना स्टोर
-एहसान, छपट्टी मैनपुरी, केला कंपनी
-गुलजार, आगरा रोड मैनपुरी, केला कंपनी
-एस मुहम्मद, गुलाब बाग कटरा, केला कंपनी
-आनंद कश्यप, देवामई, किराना स्टोर
-बृजेश कुमार, लोहाई मैनपुरी, गुड भंडार
-दीपक गुप्ता, सौतियाना, किराना स्टोर
-हरगोविंद, पंजाबी कॉलोनी मैनपुरी, किराना स्टोर
-रीना जैन, सरावग्यान मैनपुरी, मधु-डे स्टोर
-अरविंद कुमार, कुंडा, हाईवे पर रेस्टोरेंट
-अवनीश कुमार, रसूलपुर बरनाहल, नूडल्स निर्माण
-प्रदीप कुमार, हाथरस, दूध डेयरी
-पंकज कुमार, करहल, किराना स्टोर
-आशू चौधरी, फरीदाबाद, फूड किंग रेस्टोरेंट
-अनुकूल दुबे, कुसमरा, कोल्ड्रिंक्स
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से पंजीकरण या लाइसेंस के किसी भी खाद्य पदार्थ का कारोबार कानूनी रूप से अवैध है। इसी के चलते 19 विक्रेताओं पर एसीजेएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।
डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त (खाद्य)