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हाईकोर्ट के आदेश पर 3 साल बाद हुई पुनर्मतगणना, हारे प्रत्याशी को मिले 6 वोट ज्यादा
Thu, 16 May 2019 10:39 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 16 May 2019 10:39 PM IST
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दोबारा मतगणना में अधिक वोट प्राप्त करने वाले बृजकिशोर को मिठाई खिलाते समर्थक
- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट के आदेश पर हुई पुनर्मतगणना में प्रधान पद पर दो वोट से हारने वाले प्रत्याशी को छह वोट अधिक मिले हैं। जिला प्रशासन की ओर से मतगणना की रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाएगी। न्यायालय के आदेश पर ही पुनर्मतगणना का परिणाम घोषित किया जाएगा।
वर्ष 2015 में प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे। मैनपुरी जिले के जागीर विकास खंड की ग्राम पंचायत राजपुर कला में प्रधान पद के लिए हुए चुनाव के बाद दो मतों से अवनेश कुमार प्रजापति को विजयी घोषित किया गया था। हारे हुए प्रत्याशी बृजकिशोर ने सपा नेताओं के दबाव में अफसरों पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था।
उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। गुरुवार को एसडीएम पीसी आर्य, क्षेत्राधिकारी प्रयांक जैन, तहसीलदार अनिल कुमार कटियार, जागीर के खंड विकास अधिकारी प्रवीन कुमार मिश्रा, एडीओ आईएसबी संजीव दुबे, निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह की देखरेख में पुनर्मतगणना कराई गई।
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वर्ष 2015 में प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे। मैनपुरी जिले के जागीर विकास खंड की ग्राम पंचायत राजपुर कला में प्रधान पद के लिए हुए चुनाव के बाद दो मतों से अवनेश कुमार प्रजापति को विजयी घोषित किया गया था। हारे हुए प्रत्याशी बृजकिशोर ने सपा नेताओं के दबाव में अफसरों पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था।
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उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। गुरुवार को एसडीएम पीसी आर्य, क्षेत्राधिकारी प्रयांक जैन, तहसीलदार अनिल कुमार कटियार, जागीर के खंड विकास अधिकारी प्रवीन कुमार मिश्रा, एडीओ आईएसबी संजीव दुबे, निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह की देखरेख में पुनर्मतगणना कराई गई।
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दोनों प्रत्याशियों को मिले इतने वोट
एसडीएम कोर्ट में शाम साढ़े तीन बजे तक चली मतगणना के बाद वर्तमान प्रधान को 586 तथा हारे हुए बृजकिशोर को 592 मत मिले। इसी बीच वर्तमान प्रधान अवनेश कुमार प्रजापति की ओर से एसडीएम को शपथपत्र के साथ दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि हाईकोर्ट ने पुनर्मतगणना के आदेश को 16 मई को निरस्त कर दिया है।
वहीं बृजकिशोर के वकीलों ने प्रार्थना पत्र को असत्य बताया। एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधि अनुसार निर्णय लेने की बात कही। एसडीएम ने प्रधान पक्ष के वकीलों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर भी निर्णय सुरक्षित रखा है।
एसडीएम भोगांव पीसी आर्य ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्मतगणना कराई गई है। वर्तमान प्रधान को 586 तथा बृजकिशोर को 592 मत मिले हैं। पुनर्मतगणना की रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा।
वहीं बृजकिशोर के वकीलों ने प्रार्थना पत्र को असत्य बताया। एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधि अनुसार निर्णय लेने की बात कही। एसडीएम ने प्रधान पक्ष के वकीलों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर भी निर्णय सुरक्षित रखा है।
एसडीएम भोगांव पीसी आर्य ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्मतगणना कराई गई है। वर्तमान प्रधान को 586 तथा बृजकिशोर को 592 मत मिले हैं। पुनर्मतगणना की रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा।