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हादसे के 24 साल बाद बस चालक को मिली सजा

Wed, 30 Mar 2022 01:54 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Mar 2022 01:54 AM IST
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Bus driver got punishment after 24 years of accident
रुनकता (आगरा)। सड़क हादसे के 24 साल बाद रोडवेज बस चालक चंद्रभान निवासी एटा को किरावली तहसील के ग्राम न्यायालय के जज हरिहर गुप्ता ने एक साल के कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अछनेरा थाना में 20 जून 1998 यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके मुताबिक अभयपुरा निवासी बाबूलाल एक दुकान से चाय पीकर जा रहे थे, तभी आगरा-भरतपुर रोड से जा रही रोडवेज बस के चालक चंद्रभान निवासी ग्राम जाटवपुरा, एटा ने टक्कर मार दी। हादसे में बाबूलाल की मौत हो गई। मामले में बस चालक चंद्रभान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। हादसे के 24 साल बाद मंगलवार को किरावली तहसील के ग्राम न्यायालय के जज हरिहर गुप्ता ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने बस चालक चंद्रभान को एक साल की कैद और 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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