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UP: सस्ते प्लॉट के झांसे में न आएं...इस तरह गवां देंगे मेहनत की गाढ़ी कमाई; प्रोपर्टी खरीदते समय बरतें सावधानी
Tue, 13 Feb 2024 12:29 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 13 Feb 2024 12:29 PM IST
सार
सस्ते प्लॉट का झांसा देकर अवैध कॉलोनियों में खरीदारों को दलाल फंसा रहे हैं। इसलिए कोई भी प्रोपर्टी खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें।
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अवैध कॉलोनियां कटी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में सस्ते प्लॉट के झांसे में आकर दलालों के चंगुल में फंसकर लोग मेहनत की गाढ़ी कमाई गवां रहे हैं। बिना मानचित्र स्वीकृति कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे। कॉलोनियां ध्वस्त हो गईं। अब प्लॉट खरीदार एडीए दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। अवैध कॉलोनी में रकम फंसाने की वजह से एडीए ने भी सहयोग से हाथ खड़े कर दिए हैं।
पिछले छह माह में जिले में 80 से अधिक अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गईं। जिनका रकबा करीब 150 हेक्टेयर था। जिनमें 150 से अधिक खरीदार फंस गए हैं। सस्ते प्लॉट के झांसे में आकर दलाल के चक्कर में फंस गए। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है कि कोई भी भूमि में निवेश या प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी का सत्यापन जरूर कर लें। लुभावने वादों पर न जाए। वास्तविक तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद निवेश करें। उन्होंने बताया कि जिन कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। उनमें प्लॉट खरीदने वाले स्वयं जिम्मेदार हैं। वह बिल्डर पर दावा कर सकते हैं। बिल्डर और दलाल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं।
100 से अधिक कॉलोनियों में नहीं सीवर लाइन
नगला कली, रजरई, शमसाबाद रोड, फतेहपुर सीकरी रोड, ग्वालियर रोड, रोहता व बिचपुरी क्षेत्र में 100 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। जिनमें कुछ एडीए एप्रूव्ड हैं। एडीए की लापरवाही से एक तरफ एप्रूव्ड कॉलोनियों में बिल्डर ने सीवर, सड़क, नाली कार्य नहीं कराए। दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों में सीवर, सड़क, नाली, पार्क जैसी सुविधाओं के लिए हजारों लोग तरस रहे हैं।
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पिछले छह माह में जिले में 80 से अधिक अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गईं। जिनका रकबा करीब 150 हेक्टेयर था। जिनमें 150 से अधिक खरीदार फंस गए हैं। सस्ते प्लॉट के झांसे में आकर दलाल के चक्कर में फंस गए। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है कि कोई भी भूमि में निवेश या प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी का सत्यापन जरूर कर लें। लुभावने वादों पर न जाए। वास्तविक तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद निवेश करें। उन्होंने बताया कि जिन कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। उनमें प्लॉट खरीदने वाले स्वयं जिम्मेदार हैं। वह बिल्डर पर दावा कर सकते हैं। बिल्डर और दलाल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं।
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100 से अधिक कॉलोनियों में नहीं सीवर लाइन
नगला कली, रजरई, शमसाबाद रोड, फतेहपुर सीकरी रोड, ग्वालियर रोड, रोहता व बिचपुरी क्षेत्र में 100 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। जिनमें कुछ एडीए एप्रूव्ड हैं। एडीए की लापरवाही से एक तरफ एप्रूव्ड कॉलोनियों में बिल्डर ने सीवर, सड़क, नाली कार्य नहीं कराए। दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों में सीवर, सड़क, नाली, पार्क जैसी सुविधाओं के लिए हजारों लोग तरस रहे हैं।
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