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ब्लॉक जागीर की ग्राम पंचायत राजपुर कलां की प्रधानी का मामला
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मैनपुरी। विकासखंड जागीर की ग्राम पंचायत राजपुर कलां के प्रधान पद पर एसडीएम भोगांव द्वारा दिए गए आदेश को अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव ने निरस्त कर दिया है। अपर जिला जज का आदेश पालन कराने के लिए एसडीएम भोगांव को भेजा गया है।
पंचायत चुनाव के दौरान वर्ष 2015 में प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में अवनेश कुमार को दो वोटों से जीता हुआ घोषित किया गया था। दूसरे नंबर पर रहे ब्रजकिशोर ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए एसडीएम भोगांव के न्यायालय में याचिका दायर की थी। एसडीएम भोगांव ने मामले की सुनवाई करने के बाद 30 दिसंबर 2019 को दोबारा मतगणना कराने के बाद ब्रजकिशोर की याचिका मंजूर करके ब्रजकिशोर को प्रधान घोषित कर दिया।
एसडीएम भोगांव के आदेश के खिलाफ अवनेश कुमार ने जिला जज के न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की कोर्ट में की गई। अपर जिला जज ने एसडीएम न्यायालय से पूरी फाइल तलब की।
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अवनेश कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा। एसडीएम के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की दलील दी। अपर जिला जज ने याचिका की सुनवाई के बाद एसडीएम भोगांव के 30 दिसंबर 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया है।
गुण दोष के आधार पर करें निस्तारण
अपर जिला जज वंश बहादुर यादव ने आदेश में लिखा है एसडीएम भोगांव का 30 दिसंबर 2019 का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पंचायतीराज अधिनियम के तहत याचिका का गुण-दोष और साक्ष्यों के आधार पर समय सीमा के अंदर निस्तारण करने का निर्देश एसडीएम भोगांव को दिया गया है।
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पंचायत चुनाव के दौरान वर्ष 2015 में प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में अवनेश कुमार को दो वोटों से जीता हुआ घोषित किया गया था। दूसरे नंबर पर रहे ब्रजकिशोर ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए एसडीएम भोगांव के न्यायालय में याचिका दायर की थी। एसडीएम भोगांव ने मामले की सुनवाई करने के बाद 30 दिसंबर 2019 को दोबारा मतगणना कराने के बाद ब्रजकिशोर की याचिका मंजूर करके ब्रजकिशोर को प्रधान घोषित कर दिया।
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एसडीएम भोगांव के आदेश के खिलाफ अवनेश कुमार ने जिला जज के न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की कोर्ट में की गई। अपर जिला जज ने एसडीएम न्यायालय से पूरी फाइल तलब की।
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अवनेश कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा। एसडीएम के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की दलील दी। अपर जिला जज ने याचिका की सुनवाई के बाद एसडीएम भोगांव के 30 दिसंबर 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया है।
गुण दोष के आधार पर करें निस्तारण
अपर जिला जज वंश बहादुर यादव ने आदेश में लिखा है एसडीएम भोगांव का 30 दिसंबर 2019 का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पंचायतीराज अधिनियम के तहत याचिका का गुण-दोष और साक्ष्यों के आधार पर समय सीमा के अंदर निस्तारण करने का निर्देश एसडीएम भोगांव को दिया गया है।