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आगरा: 12 साल पुराने मामले में भाजपा सांसद कठेरिया ने दर्ज कराए बयान, अब 23 सितंबर को सुनवाई
Sat, 18 Sep 2021 12:03 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 18 Sep 2021 12:03 AM IST
सार
26 सितंबर 2009 को अधिवक्ताओं ने राजनैतिक दलों के साथ राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इसमें रामशंकर कठेरिया समेत कई नेता शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी थी। इस मामले में जीआरपी आगरा कैंट ने मुकदमा दर्ज किया था।
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भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ताजनगरी में 12 साल पुराने जीआरपी आगरा कैंट के मामले में इटावा से भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने गुरुवार को स्पेशल जज (एमएलए-एमपी) कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। उन्हें अपने बचाव में गवाह पेश करने के लिए उन्हें 23 सितंबर की तिथि नियत की है।
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आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना को लेकर आंदोलन के दौरान 26 सितंबर 2009 को अधिवक्ताओं ने राजनैतिक दलों के साथ राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। मामले में तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक राजामंडी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें सुबह 8:45 बजे से सुबह 11:30 बजे तक ट्रेनों का आवागमन रोकने का आरोप लगाया गया था।
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मामले में ये नेता हैं नामजद
इस मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल, कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक केडी शर्मा, सचिव अरुण सोलंकी सहित अन्य को नामजद किया गया था।
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मुकदमे में भाजपा सांसद की पत्रावली अन्य आरोपियों से पृथक कर दी गई थी। सांसद ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश होकर धारा 313 सीआरपीसी के तहत मुल्जिम बयान दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट नीरज गौतम ने अब सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।