फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Bail will be revoked on exit from home

घर से बाहर निकलने पर जमानत निरस्त होगी

Sat, 08 May 2021 10:07 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 08 May 2021 10:07 PM IST
विज्ञापन
Bail will be revoked on exit from home
मैनपुरी। अंतरिम जमानत पाने के बाद जेल से छूटे बंदियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। बेवजह घर से बाहर निकलने पर उन पर रिपोर्ट दर्ज होगी। जमानत निरस्त कराने की भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जमानत पाने वाले बंदियों को जेल से छोड़ते समय सख्त हिदायत दी गई है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत सात साल से कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद 39 बंदियों को अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक हरीओम शर्मा ने बंदियों को जमानत पाने के बाद सख्त हिदायत दी। कहा कि जमानत अवधि के दौरान कोरेाना गाइडलाइन का पालन करें। घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें।
विज्ञापन

इस आशय का लिखित अनुबंध बंदियो से जमा कराया गया है। जमानत पाने वाले बंदी अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो पुलिस उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई करेगी। संबंधित थानाध्यक्ष जमानत पाने वाले बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जेल से बंदी के रिहा होने के बाद संबंधित थानाध्यक्ष बीट प्रभारी के माध्यम से जानकारी करेंगे। घर से जरूरी काम सें बाहर निकलने पर बंदी को थाने में सूचना देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

लंबित मुकदमों में सामान्य तारीखें लगीं
अदालतों में लंबित चल रहे मुकदमों में सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर 10 मई के मुकदमों में 26 मई, 11 मई के मुकदमों में 27 मई तथा 12 मई के मुकदमों में 28 मई की सामान्य तारीख लगाई गई है। सामान्य तिथियां सभी मुकदमों में लागू होंगी। वादकारियों की सुविधा के लिए सामान्य तारीखों की सूची नोटिस बोर्ड सहित मुख्य द्वार पर भी चस्पा कराई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed