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Agra News: बालिका को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 24 Feb 2023 12:04 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 24 Feb 2023 12:04 AM IST
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Bail rejected for accused of kidnapping and raping girl child
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गंजडुंडवारा क्षेत्र निवासी एक मजदूर के घर पर उसके परिचित सहावर के ताली निवासी गोलू, कमलेश और मीना 7 मार्च 2022 को आए। मजूदर से जान पहचान होने के कारण तीनों के भरोसे अपनी दोनों पुत्रियों को घर पर छोड़कर चला गया। इसके बाद वे सभी पीड़ित की 11 वर्षीय पुत्री को गमी में जाने बात कह कर अपने साथ ले गए। उसकी बड़ी बहन ने जान पहचान होने की वजह से उसे जाने दिया। देर शाम को पिता जब काम से घर लौटे तो छोटी बेटी नदारद मिली। देर शाम तक जब पुत्री वापस नहीं आई तो पिता व बहन को चिंता सताने लगी। पीड़ित पिता पुत्री की तलाश में सहावर के ताली गांव पहुंचा। तो वहां आरोपी नहीं मिला। मामले की तहरीर आरोपियों के खिलाफ दर्ज करा दी गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने बालिका को बरामद कर लिया। पुलिस ने बालिका के बयान दर्ज कराए। बालिका सात माह की गर्भवती निकली। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी गोले ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी। कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।
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