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UP: जिन आवासों में चल रहे अस्पताल, उनके लिए बुरी खबर... आवास विकास परिषद ने 14 को भेजे नोटिस
Tue, 25 Jun 2024 11:49 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 25 Jun 2024 11:49 AM IST
सार
आवासीय भूखंड़ों पर अस्पताल चलाने वालों के लिए ये खबर बुरी है। आवास विकास परिषद ने 14 ऐसे अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजा है। एक सप्ताह का इनको समय दिया गया है।
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14 अस्पतालों को नोटिस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में आवास विकास परिषद ने सिकंदरा योजना के आवासीय भवनों में चल रहे 14 अस्पतालों के आवंटन निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई के बाद परिषद की इन नोटिसों से अफरातफरी मच गई है।
उप आवास आयुक्त अजय नारायण सिंह ने आगरा प्रवास के दौरान अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार को सभी योजनाओं में हुए अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद आवंटियों को अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस देने, सीलिंग और आवंटन निरस्त करने को कहा गया है।
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उप आवास आयुक्त अजय नारायण सिंह ने आगरा प्रवास के दौरान अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार को सभी योजनाओं में हुए अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद आवंटियों को अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस देने, सीलिंग और आवंटन निरस्त करने को कहा गया है।
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प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान ने बताया कि अब सिकंदरा योजना में आवासीय संपत्तियों में अवैध निर्माण करके व्यावसायिक प्रयोग करने पर भवन स्वामियों को आवंटन रद्द करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। नोटिसों में अनुबंध की शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक प्रयोग करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिए हैं। एक सप्ताह में इन्हें अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ को भेजा पत्र
अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि परिषद की योजनाओं में अवैध निर्माण कर संचालित सभी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए पूर्व में सीएमओ को सूचना दी गई थी। अब दोबारा से सीएमओ को लाइसेंस निरस्त करने के लिए परिषद की ओर से पत्र दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी सील किए गए अन्य प्रकार के अवैध निर्माण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ को भेजा पत्र
अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि परिषद की योजनाओं में अवैध निर्माण कर संचालित सभी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए पूर्व में सीएमओ को सूचना दी गई थी। अब दोबारा से सीएमओ को लाइसेंस निरस्त करने के लिए परिषद की ओर से पत्र दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी सील किए गए अन्य प्रकार के अवैध निर्माण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
इन्हें दिए आवंटन निरस्त के नोटिस
सेक्टर 3/भूखंड संख्या 33 (डेंटल हॉस्पिटल)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 190/2 (नर्मदा हॉस्पिटल)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 180 (उमंग हॉस्पिटल)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 182 (चिकित्सालय)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 08 (पंकज पैथोलॉजी)
सेक्टर 4ए/भूखंड संख्या 686 (बंसल हॉस्पिटल)
सेक्टर 4आर/भूखंड संख्या 1007 (सिंघल हॉस्पिटल)
सेक्टर 4आर/भूखंड संख्या 1083 आई केयर हॉस्पिटल
सेक्टर 6ए/भूखंड संख्या 111 (नेत्र चिकित्सालय)
सेक्टर 6डी/भूखंड संख्या 947 अनूप दीक्षित हॉस्पिटल
सेक्टर 7/भूखंड संख्या 124 (जगदंबा हॉस्पिटल)
सेक्टर 8/भूखंड संख्या 44 (सर्वोदय हॉस्पिटल)
सेक्टर 9/भूखंड संख्या 171 (मेडिसिटी हॉस्पिटल)
सेक्टर 9/भूखंड संख्या 344 (आर्य मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल)
सेक्टर 3/भूखंड संख्या 33 (डेंटल हॉस्पिटल)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 190/2 (नर्मदा हॉस्पिटल)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 180 (उमंग हॉस्पिटल)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 182 (चिकित्सालय)
सेक्टर 5/भूखंड संख्या 08 (पंकज पैथोलॉजी)
सेक्टर 4ए/भूखंड संख्या 686 (बंसल हॉस्पिटल)
सेक्टर 4आर/भूखंड संख्या 1007 (सिंघल हॉस्पिटल)
सेक्टर 4आर/भूखंड संख्या 1083 आई केयर हॉस्पिटल
सेक्टर 6ए/भूखंड संख्या 111 (नेत्र चिकित्सालय)
सेक्टर 6डी/भूखंड संख्या 947 अनूप दीक्षित हॉस्पिटल
सेक्टर 7/भूखंड संख्या 124 (जगदंबा हॉस्पिटल)
सेक्टर 8/भूखंड संख्या 44 (सर्वोदय हॉस्पिटल)
सेक्टर 9/भूखंड संख्या 171 (मेडिसिटी हॉस्पिटल)
सेक्टर 9/भूखंड संख्या 344 (आर्य मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल)