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अवैध खनन करने पर 2.17 करोड़ का जुर्माना, नोटिस जारी
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कासगंज। बालू का खनन करने वालों पर प्रशासन का चाबुक चल गया है। जांच में दोषी पाए गए 23 खनन माफिया पर 2,17, 40, 360 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी ने जुर्माना वसूलने के लिए सभी को दोषियों को नोटिस जारी किए हैं।
तहसील पटियाली तथा सहावर में स्थित विभिन्न भू भागों से बालू के खनन की शिकायतें मिल रहीं थीं। इन शिकायतों पर तहसील स्तर से जांच कराई गई। जांच के बाद इन तहसीलों के 14 लोग खनन करने के दोषी पाए गए। इसके तहत तहसील पटियाली के नगला देवी मजरा पटियाली निवासी रामविलास, जगदीश, नेमसिंह, निरोत्तम पुत्रगण इतवारी लाल पर गाटा संख्या 4068 (क) के आधे भाग में खनन करने पर 9,58,660 रुपये जुर्माना लगाया है।
तहसील सहावर के ग्राम याकूतगंज मजरा लख्मीपुर गोपाल सिंह निवासी रहीस अहमद, जमील अहमद पुत्र अमरूद्दीन एवं शमरूद्दीन पुत्र जुम्मन तथा सरफुद्दीन, क्यामुद्दीन पुत्रगण जफरूद्दीन पर गाटा संख्या 95 में खनन करने पर 21, 31000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्राम खंगारपुर परगना उलाई निवासी अनार सिंह, रामवीर पुत्रगण लाखन सिंह, चक्रपाल पुत्र सियाराम, चन्द्रपाल व तेजपाल पुत्रगण रोशन, सोरनसिंह पुत्र मलिखान सिंह एवं रामौतार, रामेश्वर, विनोद कुमार पुत्रगण अनार सिंह पर गाटा संख्या 42 (स)में खनन करने पर 1,18,65400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि नवाब सिंह पुत्र बाबू, संजीव कुमार पुत्र नत्थू सिंह, हरिप्यारी पत्नी नत्थू सिंह द्वारा गाटा संख्या 25 में खनन करने पर 33,82900 रुपये जुर्माना किया गया है। ग्राम फरीदपुर मजरा लख्मीपुर गोपाल सिंह निवासी महावीर सिंह व मानसिंह, वीरेन्द्र सिंह पुत्रगण अमर सिंह पर गाटा संख्या 151 व 152 (स) में अवैध खनन करने पर 34,02400 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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अधिकारी का कहना
बालू के खनन की शिकायत के बाद जांच कराए जाने पर जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। भविष्य में यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बालू का अवैध खनन करके उसको परिवहन किए जाने का तथ्य प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुये जुर्माना वसूली की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। - अजय कुमार, श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी।
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तहसील पटियाली तथा सहावर में स्थित विभिन्न भू भागों से बालू के खनन की शिकायतें मिल रहीं थीं। इन शिकायतों पर तहसील स्तर से जांच कराई गई। जांच के बाद इन तहसीलों के 14 लोग खनन करने के दोषी पाए गए। इसके तहत तहसील पटियाली के नगला देवी मजरा पटियाली निवासी रामविलास, जगदीश, नेमसिंह, निरोत्तम पुत्रगण इतवारी लाल पर गाटा संख्या 4068 (क) के आधे भाग में खनन करने पर 9,58,660 रुपये जुर्माना लगाया है।
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तहसील सहावर के ग्राम याकूतगंज मजरा लख्मीपुर गोपाल सिंह निवासी रहीस अहमद, जमील अहमद पुत्र अमरूद्दीन एवं शमरूद्दीन पुत्र जुम्मन तथा सरफुद्दीन, क्यामुद्दीन पुत्रगण जफरूद्दीन पर गाटा संख्या 95 में खनन करने पर 21, 31000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्राम खंगारपुर परगना उलाई निवासी अनार सिंह, रामवीर पुत्रगण लाखन सिंह, चक्रपाल पुत्र सियाराम, चन्द्रपाल व तेजपाल पुत्रगण रोशन, सोरनसिंह पुत्र मलिखान सिंह एवं रामौतार, रामेश्वर, विनोद कुमार पुत्रगण अनार सिंह पर गाटा संख्या 42 (स)में खनन करने पर 1,18,65400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि नवाब सिंह पुत्र बाबू, संजीव कुमार पुत्र नत्थू सिंह, हरिप्यारी पत्नी नत्थू सिंह द्वारा गाटा संख्या 25 में खनन करने पर 33,82900 रुपये जुर्माना किया गया है। ग्राम फरीदपुर मजरा लख्मीपुर गोपाल सिंह निवासी महावीर सिंह व मानसिंह, वीरेन्द्र सिंह पुत्रगण अमर सिंह पर गाटा संख्या 151 व 152 (स) में अवैध खनन करने पर 34,02400 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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बालू के खनन की शिकायत के बाद जांच कराए जाने पर जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। भविष्य में यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बालू का अवैध खनन करके उसको परिवहन किए जाने का तथ्य प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुये जुर्माना वसूली की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। - अजय कुमार, श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी।