फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Argument completed on Shri Krishna Janmasthan land Case in Mathura Court

श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण: रंजना अग्निहोत्री के वाद पर बहस पूरी, छह अप्रैल को अदालत दे सकती है फैसला

Tue, 22 Mar 2022 07:21 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 22 Mar 2022 07:21 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद वाद को जिला जज की अदालत में रिवीजन में ले जाया गया। इस पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। 

विज्ञापन
Argument completed on Shri Krishna Janmasthan land Case in Mathura Court
श्रीकृष्ण जन्मस्थान जमीन प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में 18 महीने की लंबी सुनवाई के बाद अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में जिला जज राजीव भारती की अदालत में मंगलवार को सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई। अदालत ने वाद की स्वीकारोक्ति संबंधी निर्णय के लिए छह अप्रैल की तारीख तय की है।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने 20 सितंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वाद को जिला जज की अदालत में रिवीजन में ले जाया गया। रिवीजन में वादी रंजना अग्निहोत्री के साथ-साथ श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद कमेटी व उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस पूरी हो गई। 

विज्ञापन

इन अधिवक्ताओं ने की बहस 

मंगलवार को इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद कमेटी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद के अलावा अधिवक्ता नीरज शर्मा, जीपी निगम, अबरार हुसैन ने लंबी बहस की। सचिव के अनुसार उन्होंने अदालत के समक्ष पूजा स्थल उपासना अधिनियम की उपयोगिता बताई।

विज्ञापन
विज्ञापन

बताया कि वादी की ओर से वाद में 13.37 एकड़ की सीमाओं को नहीं खोला गया है। उन्होंने अपनी बहस में यह भी बताया कि जब समझौता ट्रस्ट के साथ हुआ है तो कोई दूसरा व्यक्ति दावा कैसे कर सकता है।

वादी अधिवक्ता ने किया है यह दावा 

वादी रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि अदालत में सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अब छह अप्रैल को अदालत रिवीजन पर निर्णय दे सकती है। अदालत में प्रस्तुत किए गए वाद में हमने दावा किया है कि श्रीकृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन पर ही शाही ईदगाह बनी हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed