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कोरोना प्रभावित 52 बच्चों को प्रदान किए गए सहायता राशि के स्वीकृति पत्र
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कासगंज में सदर विधायक, पटियाली विधायक, जिलाधिकारी, सीडीओ एक बालिका को सहायताराशि का स्वीकृति पत्?
- फोटो : KASGANJ
कासगंज। कोरोना से प्रभावित हुए बच्चों के लिए शुुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कार्यक्रम का कलक्ट्रेट सभागार में सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला के 52 बच्चों को भी 12-12 हजार रुपये के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। विधायक कासगंज देवेन्द्र सिंह राजपूत, विधायक पटियाली ममतेश शाक्य, जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने संयुक्त रूप से स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता, पिता या वास्तविक अभिभावकों ने अपनी जान गंवा दी है, ऐसे बच्चे अपने आपको निराश्रित महसूस न करें। सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उनके संरक्षण और देखरेख की पहल की गई है। ऐसे जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालनपोषण के लिए देखभाल कर्ता को सरकार द्वारा प्रति माह 4 हजार रुपये की धनराशि दी जायेगी।
11 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को कक्षा 12 तक की नि:शुल्क शिक्षा तथा बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसी शादी योग्य बालिकाओं की शादी हेतु सरकार द्वारा एक लाख एक हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए माता-पिता या इनमें से एक की कोविड से मृत्यु के दो वर्ष के अंदर आवेदन किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान एएसडीएम अशोक कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओम प्रकाश यादव आदि उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता, पिता या वास्तविक अभिभावकों ने अपनी जान गंवा दी है, ऐसे बच्चे अपने आपको निराश्रित महसूस न करें। सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उनके संरक्षण और देखरेख की पहल की गई है। ऐसे जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालनपोषण के लिए देखभाल कर्ता को सरकार द्वारा प्रति माह 4 हजार रुपये की धनराशि दी जायेगी।
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11 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को कक्षा 12 तक की नि:शुल्क शिक्षा तथा बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसी शादी योग्य बालिकाओं की शादी हेतु सरकार द्वारा एक लाख एक हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए माता-पिता या इनमें से एक की कोविड से मृत्यु के दो वर्ष के अंदर आवेदन किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान एएसडीएम अशोक कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओम प्रकाश यादव आदि उपस्थित रहे।
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