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जांच में दोषी मिला अहमदपुर का कोटेदार, एफआईआर के आदेश

Sat, 01 Jan 2022 11:09 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jan 2022 11:09 PM IST
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Ahmedpur's Kotdar found guilty in investigation, orders of FIR
मैनपुरी। तहसील करहल क्षेत्र की ग्राम पंचायत अहमदपुर में राशन डीलर ने ग्रामीणों से ई-पॉस पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं देने के मामले में जिलाधिकारी ने डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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ग्राम पंचायत अहमदपुर में राशन की दुकान पुष्पा देवी पत्नी बलवीर सिंह यादव द्वारा संचालित की जाती है। बीते सोमवार को गांव के लोगों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी आरएन वर्मा से शिकायत की थी। इसमें कहा था कि डीलर ने उनका अंगूठा ई-पॉस पर लगवा लिया, इसके बाद राशन नहीं दिया। एसडीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने जांच की तो शिकायत सही मिली। जिलापूर्ति अधिकारी ने जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को इसकी रिपोर्ट दी थी। जिलाधिकारी ने डीलर पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। पूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र सिंह की ओर से थाने में तहरीर दी गई है।
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पूर्ति विभाग अब ऐसे ग्रामीणों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें अंगूठा लगाने के बाद भी राशन हीं मिला था। इन ग्रामीणों को जल्द ही राशन वितरित कराया जाएगा। शिकायत करने वालों में शरदा देवी, सावित्री, किरन कुमार, अमर सिंह, राजकुमार, रविंद्र, मोहर सिंह, राजेश्वर दयाल, अशोक कुमार आदि ग्रामीण शामिल हैं।
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एसडीएम करहल के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक ने जांच की थी। जांच में अहमदपुर का डीलर दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी ने डीलर पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है।
क्यामुद्दीन अंसारी, जिलापूर्ति अधिकारी
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