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House Tax: 31 जुलाई से पहले जमा करें गृहकर, नगर निगम देगा 10 फीसद की छूट; ऐसे उठाएं लाभ
Wed, 13 May 2026 12:41 PM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 13 May 2026 12:41 PM IST
सार
आगरा नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृहकर पर 31 जुलाई तक 10 फीसदी छूट देने का फैसला किया है। यह राहत केवल चालू वर्ष के टैक्स पर लागू होगी, पुराने बकाये पर नहीं।
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हाउस टैक्स।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
अपने घर या संपत्ति का गृहकर जमा करना है तो 31 जुलाई से पहले ही कर दें। इस पर आपको वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। आगरा नगर निगम ने लोगों को गृहकर जमा करने में प्रोत्साहित करने के लिए यह छूट 31 जुलाई तक के लिए दी है।
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नगर निगम सदन के अधिवेशन में वरिष्ठ पार्षद रवि बिहारी माथुर और राकेश जैन ने गृहकर में 10 फीसदी छूट का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। दोनों पार्षदों ने कहा कि जो लोग नियमित टैक्स जमा करते आ रहे हैं, वह 10 फीसदी की छूट से प्रोत्साहित होंगे। इससे नगर निगम को जुलाई में ही इस वित्तीय वर्ष के लिए गृहकर मिल जाता है।
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पार्षद रवि बिहारी माथुर और राकेश जैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह 31 जुलाई तक अपना टैक्स जमा कर दें। इससे बचत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 फीसदी की छूट केवल इसी वित्तीय वर्ष के टैक्स के लिए है। पुराने बकाये पर यह छूट लागू नहीं होगी। नगर निगम ने इस साल के लिए 150 करोड़ रुपये का गृहकर वसूलने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया है।