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राहत: आगरा में ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करें, 10 फीसदी छूट पाएं
Sat, 08 May 2021 04:28 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 08 May 2021 04:28 PM IST
सार
अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लोग अपने घर पर ही बैठकर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं।
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आगरा नगर निगम
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विस्तार
आगरा में नगर निगम का हाउस टैक्स 31 जुलाई से पहले ऑनलाइन जमा करने पर 10 फीसदी की छूट दी जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम ने घर-घर जाकर टैक्स वसूली का काम रोक रखा है, लेकिन लोगों से अपील की है कि वह नगर निगम की वेबसाइट के जरिए ऑन लाइन अपना हाउस टैक्स जमा करें और दस फीसदी की छूट भी पाएं।
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अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लोग अपने घर पर ही बैठकर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। उन्हें नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम के कर्मचारियों को घर पर जाकर टैक्स जमा करने को मना कर दिया गया है। चूंकि 31 जुलाई तक ही 10 फीसदी छूट है, इसलिए लोग ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर यह छूट प्राप्त कर सकते हैं।
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इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamagra.com पर जाकर हाउस टैक्स-पे आनलाइन पर क्लिक करके या वेबसाइट www.agrapropertytax.com पर जाकर अपने घर या संपत्ति का टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही www.agrapropertytax.com पर जाकर अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर सकते हैं। जिससे समय-समय पर नगर निगम के टैक्स संबधी संदेश व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से मिल सकेंगे।
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चारों जोन में फोन कर दूर कराएं समस्या
अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता के मुताबिक किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित जोन के कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। लोहामंडी जोन की जनता कर निर्धारण अधिकारी विजय कुमार से फोन नंबर 7300740641 पर संपर्क कर सकती है। इसी तरह हरीपर्वत जोन में एससी भारतीय से फोन नंबर 9458550005, छत्ता जोन में अनिरुद्ध कुमार सिंह से फोन नंबर 9453099081 और ताजगंज जोन के नागरिक सीपी सिंह से 7300740647 पर संपर्क कर सकते हैं।
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