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Agra Crime: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मारपीट के आरोपी की जमानत का मामला, दो केस हैं...जानें पूरा प्रकरण
Tue, 30 Sep 2025 08:26 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 30 Sep 2025 08:26 AM IST
सार
पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले सुभाष कुमार की मारपीट के मुकदमे में जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। मामले में दो केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
विस्तार
आगरा जिला जेल में निरुद्ध पश्चिमी दिल्ली निवासी सुभाष कुमार की मारपीट के मुकदमे में जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
पश्चिमी दिल्ली निवासी सुभाष कुमार को न्यू आगरा पुलिस ने दीवानी परिसर से गिरफ्तार किया था। एक मुकदमे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। आरोपी के खिलाफ यहां दो मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा थाना हरीपर्वत का है। इसमें मारपीट और सिर में गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। आरोपी की वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई थी।
मगर दूसरा मुकदमा अमेरिका में रह रहे अपने भाई के हस्ताक्षर से न्यायालय में फर्जी शपथपत्र दाखिल करने का है। उनके भाई के ससुर और बेटे ने केस दर्ज कराया था। इस पर वह जेल में बंद हैं।
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मारपीट के केस में वादी योगेश सौंधी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत निरस्तीकरण के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 नवंबर की तारीख पड़ी है। फर्जी शपथपत्र मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई एक अक्तूबर को सत्र न्यायालय में है।
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पश्चिमी दिल्ली निवासी सुभाष कुमार को न्यू आगरा पुलिस ने दीवानी परिसर से गिरफ्तार किया था। एक मुकदमे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। आरोपी के खिलाफ यहां दो मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा थाना हरीपर्वत का है। इसमें मारपीट और सिर में गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। आरोपी की वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई थी।
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मगर दूसरा मुकदमा अमेरिका में रह रहे अपने भाई के हस्ताक्षर से न्यायालय में फर्जी शपथपत्र दाखिल करने का है। उनके भाई के ससुर और बेटे ने केस दर्ज कराया था। इस पर वह जेल में बंद हैं।
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मारपीट के केस में वादी योगेश सौंधी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत निरस्तीकरण के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 नवंबर की तारीख पड़ी है। फर्जी शपथपत्र मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई एक अक्तूबर को सत्र न्यायालय में है।