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मिलावटखोरों पर शिकंजा: फिरोजाबाद में एडीएम कोर्ट ने 25 दुकानदारों पर लगाया 20.44 लाख का जुर्माना

Thu, 03 Nov 2022 05:17 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 03 Nov 2022 05:17 AM IST
सार

फिरोजाबाद में एक साल पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। जांच में ये नमूने फेल पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में वाद दायर किया गया था। बुधवार को कोर्ट ने मिलावट के दोषी दुकानदारों से जुर्माना वसूलने के आदेश दिए।   

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ADM Court imposed fine on 25 shopkeepers for adulteration in firozabad
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

फिरोजाबाद में मिलावटखारों पर एडीएम कोर्ट ने शिकंजा कसा है। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल पर 25 दुकानदारों पर 20 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग को इन दुकानदारों से जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। यह नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक साल पूर्व लिए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में वाद दायर किया गया था। कार्रवाई से मिलावटखारों में खलबली है।

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जिला अभिहित अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि राम प्रताप से लिए मिश्रित दूध के नमूना में मिल्क फैट कम मिलने पर कोर्ट ने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। लक्ष्मी की दुकान से मैदा के नूमने के पैकेट पर पूर्ण जानकारी न होने पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। कमल लाल ट्रेडर्स से लिए आटे के नमूने की गुणवत्ता भी ठीक नहीं मिली। इसलिए 10 हजार का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। 

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इन दुकानदारों पर भी लगा जुर्माना 

सोनू की दुकान लिए आटे के तीन नमूने फेल होने पर कुल 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विक्रेता अंकित अग्रवाल पर पांच हजार, भुवनेश कुमार पर 10 हजार, टिंकू बघेल पर दूध का नमूने की गुणवत्ता मानक के अनुसार न मिलने पर 70 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं। नकुल की दुकान से छैना के नमूने में मैदा की मिलावट मिलने पर 50 हजार, रामनिवास की मिठाई की दुकान में प्रयोग किए जा रहे सामान में केमिकल की मिलावट मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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अंजीत कुमार की दुकान से सरसों के तेल में मानक के अनुसार गुणवत्ता न मिलने पर दो लाख, सुरशचंद्र के पनीर का नमूना पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा है। धर्मेंद्र पाठक द्वारा बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। 

इसके साथ ही दूध और मिठाई की दुकान में अनियमितता मिलने पर अनिल कुमार पर एक लाख, दीपक पर दो लाख, सचिन पर एक लाख, प्रदीप राठौर पर एक लाख 50 हजार, सतीशचंद्र पर एक लाख, पार्वती ट्रेडर्स पर एक लाख 60 हजार, राकेश गुप्ता पर पांच हजार, ओमकार सिंह पर डेढ़ लाख, हरीशचंद्र पर 10 हजार, रामगोपाल पर 70 हजार और रामप्रकाश पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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