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Agra News: गवाही के लिए एडीजीसी की जिम्मेदारी तय

Thu, 18 Jan 2024 11:53 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 18 Jan 2024 11:53 PM IST
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ADGC's responsibility fixed for testimony
मैनपुरी। आपराधिक मुकदमों में तय तारीख पर समय से गवाही कराना अब सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) की जिम्मेदारी होगी। लापरवाही साबित होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में सहायक शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।मुकदमों में समय से गवाही नहीं हो पाने के कारण अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शासन ने इस पर नाराजगी जताते हुए पुराने लंबित मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अदालतों से पुराने मुकदमों में गवाही कराने के लिए सरकारी गवाहों पर कार्रवाई शुरू की गई है। शासन ने आपराधिक मुकदमों में तय तारीख पर समय से गवाही कराने के लिए एडीजीसी की जिम्मेदारी तय की है। गवाही के लिए अदालत में आने वाले हर गवाह की समय से गवाही कराना एडीजीसी की जिम्मेदारी होगी। गवाही कराने में लापरवाही बरतने वाले एडीजीसी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी होगी। शासन ने पुराने गंभीर अपराध वाले लंबित मामलों की सूची मांगी है। सूची के साथ ही इन मुकदमों में समय से गवाही नहीं हो पाने के संबंध में पूरा स्पष्ट और बिंदुवार ब्यौरा भी मांगा गया है।
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