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Agra News: अवैध निर्माण पर गरजा एडीए का बुलडोजर...एक भवन को किया सील, दो कॉलोनियां की ध्वस्त
Wed, 21 Jan 2026 11:30 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Wed, 21 Jan 2026 11:30 PM IST
सार
अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बिना मानचित्र स्वीकृति के चहारदीवारी और सीसी रोड का निर्माण कर लिया गया था। एडीए की टीम ने काॅलोनी को ध्वस्त कर दिया।
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अवैध निर्माण पर एडीए की कार्रवाई।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण ने बुधवार को दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कीं। साथ ही एक अवैध निर्माण पर सील लगाई। तीनों कार्रवाई ताजगंज-द्वितीय वार्ड में की गई।
फतेहाबाद रोड पर तीन बीघे में बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। प्राधिकरण के अनुसार जोगेंद्र सिंह मौजा कलाल खेरिया, फतेहाबाद रोड निकट सालिग्राम इंटर कॉलेज के पास करीब तीन बीघा भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रहा था। बिना मानचित्र स्वीकृति के चहारदीवारी और सीसी रोड का निर्माण कर लिया गया था। नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर पूरे निर्माण को ध्वस्त कराया।
ग्रीन बेल्ट में भी था अवैध निर्माण
दूसरी कार्रवाई मौजा तोरा में होटल ग्रीन व्यू के सामने की गई। यहां मोहित बंसल और विशाल बंसल की ओर से हरित पट्टिका यानी ग्रीन बेल्ट में नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण से कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। एडीए की टीम ने इस
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अनधिकृत निर्माण को भी पूरी तरह ढहा दिया।
100 फुटा रोड इंद्रापुरम के पास संजय की ओर से किए जा रहे निर्माण को सील किया गया। लगभग 130 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण पर प्राधिकरण ने धारा-28क (1) के तहत सीलिंग की कारवाई की गई। एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण करने वालों पर भविष्य में भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी।
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फतेहाबाद रोड पर तीन बीघे में बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। प्राधिकरण के अनुसार जोगेंद्र सिंह मौजा कलाल खेरिया, फतेहाबाद रोड निकट सालिग्राम इंटर कॉलेज के पास करीब तीन बीघा भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रहा था। बिना मानचित्र स्वीकृति के चहारदीवारी और सीसी रोड का निर्माण कर लिया गया था। नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर पूरे निर्माण को ध्वस्त कराया।
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ग्रीन बेल्ट में भी था अवैध निर्माण
दूसरी कार्रवाई मौजा तोरा में होटल ग्रीन व्यू के सामने की गई। यहां मोहित बंसल और विशाल बंसल की ओर से हरित पट्टिका यानी ग्रीन बेल्ट में नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण से कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। एडीए की टीम ने इस
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अनधिकृत निर्माण को भी पूरी तरह ढहा दिया।
100 फुटा रोड इंद्रापुरम के पास संजय की ओर से किए जा रहे निर्माण को सील किया गया। लगभग 130 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण पर प्राधिकरण ने धारा-28क (1) के तहत सीलिंग की कारवाई की गई। एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण करने वालों पर भविष्य में भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी।