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Agra News: ताजमहल के पास न्यू ताज सिटी काॅलोनी में गरजा एडीए का बुलडोजर...सड़क उखाड़ी, गेट तोड़ा
Tue, 06 Jan 2026 07:43 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 06 Jan 2026 07:43 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के पास अवैध निर्माण जारी है। स्मारक के पास अवैध काॅलोनी विकसित कर दी गई। एडीए ने बुलडोजर से काॅलोनी को ध्वस्त करा दिया।
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ताज के पास अवैध काॅलोनी ध्वस्त।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट के पास स्थित जालमा अस्पताल के पीछे न्यू ताज सिटी नाम से विकसित हो रही अवैध कॉलोनी पर मंगलवार को आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) का बुलडोजर गरजा। कॉलोनी में गेट, चहारदीवारी खड़ी कर प्लॉट बेचे जा रहे थे। एडीए प्रवर्तन दल ने गेट और सड़क उखाड़ दी। बुकिंग केंद्र को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
संरक्षित स्मारक ताजमहल के पास सुप्रीम कोर्ट की तमाम सख्तियों के बावजूद अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लग पा रही है। एक तरफ हरित पट्टी में अवैध निर्माण खड़े हैं। दूसरी तरफ जालमा अस्पताल के पीछे टीन का नगला, धांधपुरा में करीब 7000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में उमेश पटेल ने न्यू ताज सिटी नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर दी।
एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि मंगलवार को प्रवर्तन दल ने अवैध न्यू ताज सिटी कॉलोनी ध्वस्त कर दी। नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत कार्रवाई की गई है। ताजगंज वार्ड में हुए अवैध निर्माणों की समीक्षा की जाएगी। ध्वस्तीकरण या सीलिंग के बावजूद अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करने पर कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियां
ताजमहल के आसपास आवासीय मानचित्र पास भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं रुक पा रही हैं। एडीए प्रवर्तन दल पर लापरवाही के आरोप हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि एडीए प्रवर्तन प्रभारी व अभियंताओं की मिलीभगत से अवैध निर्माण व आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं।
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संरक्षित स्मारक ताजमहल के पास सुप्रीम कोर्ट की तमाम सख्तियों के बावजूद अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लग पा रही है। एक तरफ हरित पट्टी में अवैध निर्माण खड़े हैं। दूसरी तरफ जालमा अस्पताल के पीछे टीन का नगला, धांधपुरा में करीब 7000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में उमेश पटेल ने न्यू ताज सिटी नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर दी।
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एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि मंगलवार को प्रवर्तन दल ने अवैध न्यू ताज सिटी कॉलोनी ध्वस्त कर दी। नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत कार्रवाई की गई है। ताजगंज वार्ड में हुए अवैध निर्माणों की समीक्षा की जाएगी। ध्वस्तीकरण या सीलिंग के बावजूद अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करने पर कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियां
ताजमहल के आसपास आवासीय मानचित्र पास भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं रुक पा रही हैं। एडीए प्रवर्तन दल पर लापरवाही के आरोप हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि एडीए प्रवर्तन प्रभारी व अभियंताओं की मिलीभगत से अवैध निर्माण व आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं।