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तेजाब कांड: जिस कल्लू को पुलिस ने भेजा जेल, उसे पीड़ित परिवार ने बताया बेगुनाह; कोर्ट में पलट गई पूरी कहानी
Fri, 04 Sep 2026 09:05 AM IST
Dhirendra Singh
दुर्गेश चाहर, संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
दुर्गेश चाहर, संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 04 Sep 2026 09:05 AM IST
सार
आगरा में घर में सो रहे परिवार पर तेजाब फेंकने के मामले में पुलिस ने कल्लू को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था, लेकिन कोर्ट में पीड़ित परिवार की गवाही से कहानी बदल गई। परिवार ने तेजाब फेंकने का आरोप रिजवान और फैजान नामक दो भाइयों पर लगाया, जिसके बाद अदालत ने दोनों को 15 सितंबर को तलब करने के आदेश दिए।
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UP Police
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रात के समय घर में सो रहे मां, बेटे और बेटी पर तेजाब फेंक दिया गया। पुलिस ने अपनी जांच नहीं की और तहरीर का हवाला देकर कल्लू को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। आरोपपत्र भी दाखिल कर दी। पता चलने पर पीड़ित परिवार ने कई जगह दौड़ लगाई लेकिन कुछ न होने पर अदालत में ऐसी गवाही दी कि पूरा मामला ही पलट गया। एडीजे-1 पुष्कर उपाध्याय ने दोनों नए आरोपियों को 15 सितंबर को तलब करने के आदेश दिए हैं।
थाना शाहगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कोल्हाई निवासी असलम ने तहरीर दी थी। तहरीर में जिक्र था कि 8 मई, 2022 की रात वह उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री घर पर सो रहे थे। देर रात कल्लू ने उनकी पत्नी, पुत्री और पुत्र पर तेजाब फेंक दिया। वह गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस ने 10, मई, 2022 को कल्लू को अदालत में पेश कर जेल भेजा। उसे 17 महीने बाद जमानत मिली। उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया गया।
पता चलने पर पहले असलम फिर उनकी पत्नी और बाद में बेटा-बेटी ने बयानों में कहा कि कल्लू पर आरोपपत्र गलत है। तेजाब कल्लू ने नहीं बल्कि रिजवान और फैजान ने फेंका था। घटना के समय तहरीर रिजवान ने लिखी थी। बिना सुनाए हस्ताक्षर करा लिए और थाने देकर आ गया था। रिजवान ने चालाकी की। वह घटना और इलाज में परेशान थे। पीड़ित सलमान का आरोप है कि उनकी सुनी नहीं गई। अंत में 24 फरवरी 2025 के प्रार्थना पत्र पर हो रही सुनवाई में इन चारों के बयान पर संज्ञान लिया गया।
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सलमान ने अदालत को बताया कि तेजाब हमले में उनकी पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उनका इलाज दिल्ली में चला। उनकी तबीयत में सुधार होने पर घटना के करीब 2 महीने बाद घर लौटे। तब तक कल्लू के खिलाफ चार्जशीट लग चुकी थी। उन्होंने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। असलम ने बयान में यहां तक कहा कि उन्होंने रिजवान को मौके पर पकड़ लिया था और फैजान वापस आकर चाकू दिखाकर धमकाने लगा था। पत्नी रेशमा, बेटे साहिल और बेटी इलमा ने भी अपने बयानों में यही आरोप दोहराया। सलमान ने 10 मई 2024, पत्नी ने 8 अगस्त 2024, बेटा-बेटी ने 30 सितंबर 2024 को बयान दिए लेकिन सभी में समानता रही।
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थाना शाहगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कोल्हाई निवासी असलम ने तहरीर दी थी। तहरीर में जिक्र था कि 8 मई, 2022 की रात वह उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री घर पर सो रहे थे। देर रात कल्लू ने उनकी पत्नी, पुत्री और पुत्र पर तेजाब फेंक दिया। वह गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस ने 10, मई, 2022 को कल्लू को अदालत में पेश कर जेल भेजा। उसे 17 महीने बाद जमानत मिली। उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया गया।
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पता चलने पर पहले असलम फिर उनकी पत्नी और बाद में बेटा-बेटी ने बयानों में कहा कि कल्लू पर आरोपपत्र गलत है। तेजाब कल्लू ने नहीं बल्कि रिजवान और फैजान ने फेंका था। घटना के समय तहरीर रिजवान ने लिखी थी। बिना सुनाए हस्ताक्षर करा लिए और थाने देकर आ गया था। रिजवान ने चालाकी की। वह घटना और इलाज में परेशान थे। पीड़ित सलमान का आरोप है कि उनकी सुनी नहीं गई। अंत में 24 फरवरी 2025 के प्रार्थना पत्र पर हो रही सुनवाई में इन चारों के बयान पर संज्ञान लिया गया।
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सलमान ने अदालत को बताया कि तेजाब हमले में उनकी पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उनका इलाज दिल्ली में चला। उनकी तबीयत में सुधार होने पर घटना के करीब 2 महीने बाद घर लौटे। तब तक कल्लू के खिलाफ चार्जशीट लग चुकी थी। उन्होंने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। असलम ने बयान में यहां तक कहा कि उन्होंने रिजवान को मौके पर पकड़ लिया था और फैजान वापस आकर चाकू दिखाकर धमकाने लगा था। पत्नी रेशमा, बेटे साहिल और बेटी इलमा ने भी अपने बयानों में यही आरोप दोहराया। सलमान ने 10 मई 2024, पत्नी ने 8 अगस्त 2024, बेटा-बेटी ने 30 सितंबर 2024 को बयान दिए लेकिन सभी में समानता रही।