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UP: 'मैं मर्जी से गई थी', अदालत में बोली छात्रा, अपहरण के मामले में आरोपी को बड़ी राहत; नौ साल बाद बरी

Tue, 14 Apr 2026 11:44 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 14 Apr 2026 11:44 AM IST
सार

अपहरण के मामले में आरोपी को बड़ी राहत मिली है। छात्रा ने कोर्ट में कहा कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। कोर्ट ने नाै साल बाद आरोपी को बरी कर दिया है। 

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accused was acquitted in kidnapping case by court after nine years After testimony of girl student
कोर्ट का आदेश - फोटो : ANI

विस्तार

अपहरण के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में छात्रा ने कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। उसके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के एडीजे यशवंत कुमार सरोज ने आरोपी संजय को 9 साल बाद साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए।
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संजय जिला सिद्धार्थनगर के थाना ठेबरुआ क्षेत्र के राम जानकी मंदिर बढ़नी का रहने वाला है। लोहामंडी थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार छात्रा के भाई ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी बहन 5 मार्च, 2016 को अपनी सहेली के साथ प्रवेशपत्र की जानकारी करने आगरा कॉलेज गई थी। वहां से लापता हो गई।
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पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को मुक्त कराकर आरोपी को हिरासत में लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था। पीड़िता ने जिला अस्पताल में अपनी अंदरूनी जांच कराने से भी मना कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित छह गवाह कोर्ट में पेश किए। 
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