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UP: बालिका से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की...कहा- ये दुख का विषय है
Sat, 31 May 2025 08:48 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 31 May 2025 08:48 AM IST
सार
बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये दुख का विषय है कि बालिकाओं को लैंगिक अपराधों से नहीं बचा पा रहे हैं।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने दाेषी रोहित को 20 साल सश्रम कारावास और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने टिप्पणी दी कि बड़े दुख का विषय है कि हम आज भी अबोध बालिकाओं को लैंगिक हमलों के अपराध से बचाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं।
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थाना शाहगंज में बालिका के पिता ने केस दर्ज कराया। आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी 8 वर्षीय पुत्री को साथ लेकर मायके गई थीं। 30 अक्तूबर 2022 की सुबह पुत्री अपनी नानी के घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान शाहगंज थाना क्षेत्र के नई आबादी नरीपुरा का रोहित उर्फ राजू पुत्री को टॉफी दिलाने के बहाने बहलाकर ले गया। अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी का कृत्य अत्यंत वीभत्स प्रकृति का है। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बड़े स्तर पर चलाया जाता है। बड़े दुख का विषय है कि हम आज भी अबोध बालिकाओं को लैंगिक हमलों के अपराध से बचाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसे सख्ती से रोकने की जरूरत है।