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Agra News: पत्नी की हत्या का आरोपी दोष मुक्त
Thu, 01 Feb 2024 04:25 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 01 Feb 2024 04:25 PM IST
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पत्नी की हत्या का आरोपी दोष मुक्त
-दहेज की खातिर जलाकर मार देने का था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वालटोली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरेापी पति को दोष मुक्त किया गया है। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
जिला कन्नौज के थाना छिबरामऊ के सुभाषनगर निवासी संगीता की शादी वर्ष 2011 में थाना कोतवाली के गांव ग्वालटोली निवासी राजेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी। संगीता की मां शकुंतला देवी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर राजेश अक्सर संगीता को प्रताड़ित करता था। 24 अगस्त 2017 को शकुंतला देवी ने राजेश के खिलाफ दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर संगीत की जलाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच करके राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाही देने वाले गवाह अदालत में राजेश के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप साबित नहीं होने पर राजेश को बरी करने की दलील दी। अपर जिला जज ने राजेश को पत्नी की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
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-दहेज की खातिर जलाकर मार देने का था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वालटोली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरेापी पति को दोष मुक्त किया गया है। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
जिला कन्नौज के थाना छिबरामऊ के सुभाषनगर निवासी संगीता की शादी वर्ष 2011 में थाना कोतवाली के गांव ग्वालटोली निवासी राजेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी। संगीता की मां शकुंतला देवी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर राजेश अक्सर संगीता को प्रताड़ित करता था। 24 अगस्त 2017 को शकुंतला देवी ने राजेश के खिलाफ दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर संगीत की जलाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई।
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पुलिस ने जांच करके राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाही देने वाले गवाह अदालत में राजेश के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप साबित नहीं होने पर राजेश को बरी करने की दलील दी। अपर जिला जज ने राजेश को पत्नी की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
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