फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Accused of murdering wife acquitted

Agra News: पत्नी की हत्या का आरोपी दोष मुक्त

Thu, 01 Feb 2024 04:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 01 Feb 2024 04:25 PM IST
विज्ञापन
Accused of murdering wife acquitted
पत्नी की हत्या का आरोपी दोष मुक्त
विज्ञापन

-दहेज की खातिर जलाकर मार देने का था आरोप



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वालटोली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरेापी पति को दोष मुक्त किया गया है। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।

जिला कन्नौज के थाना छिबरामऊ के सुभाषनगर निवासी संगीता की शादी वर्ष 2011 में थाना कोतवाली के गांव ग्वालटोली निवासी राजेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी। संगीता की मां शकुंतला देवी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर राजेश अक्सर संगीता को प्रताड़ित करता था। 24 अगस्त 2017 को शकुंतला देवी ने राजेश के खिलाफ दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर संगीत की जलाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई।
विज्ञापन


पुलिस ने जांच करके राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाही देने वाले गवाह अदालत में राजेश के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप साबित नहीं होने पर राजेश को बरी करने की दलील दी। अपर जिला जज ने राजेश को पत्नी की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed