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Agra News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 27 Dec 2024 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 27 Dec 2024 11:40 PM IST
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Accused of culpable homicide not granted bail
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज को खारिज कर दिया।
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गंजडुंडवारा क्षेत्र के ग्राम अकबर नगर पलिया निवासी शैलेंद्र 27 जुलाई 2024 को अपने पिता महेश व अपने भाई लोकेंद्र के साथ गांव के बाहर भैंस चरा रहा था, तभी गांव के ही निवासी नरेंद्र, त्रिलोकी व रामू, ज्योति वहां पहुंचे। आरोपियों ने पहले से चले आ रहे झगड़े का बदला लेने के लिए लाठी डंडों से तीनों की लाठी डंडों से मारपीट की। मारपीट में उसके पिता व भाई को गंभीर चोट आई।
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पिता के गंभीर चोट आने के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल से अलीगढ़ मेडिकल में रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। थाना गंजडुंडवारा में आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस में मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी नरेंद्र ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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