फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Accused in fraud case denied bail

Agra News: धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 02 Jul 2026 02:49 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 02 Jul 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Accused in fraud case denied bail
आगरा। अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने धोखाधड़ी से करोड़ों रुपये की संपत्ति अपने नाम कराने के मामले में थाना सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-16 निवासी आरोपी संजीव सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के आदेश दे दिए।
विज्ञापन

थाना सिकंदरा में सूची सिंह ने अदालत के आदेश के पर अपने भाई संजीव सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 16 फरवरी, 2016 को मां शशीवाला, 28 अप्रैल, 2018 को भाई राजीव की और 29 अप्रैल 2021 को पिता की मौत हो गई। उसके बाद भाई संजीव और राजीव की पत्नी ने व्यापार में से शेयर देना बंद कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2021 में भाई ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। कहा कि पहले ही सारी संपत्ति उसने अपने नाम करा ली। शिकायत करने पर जान से मार देगा। जांच में पता चला कि मां की मौत से 7 दिन पहले फर्जी दस्तावजों से करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कर ली। आरोपी 5 जून से जिला कारागार में निरुद्ध है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed