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Agra News: पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी, वादी पर कार्रवाई के आदेश, अदालत में बोला, किराए के झगड़े में झूठे आरोप पर दर्ज करा दी थी प्राथमिकी

Sat, 30 May 2026 12:17 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 30 May 2026 12:17 AM IST
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Accused acquitted under POCSO Act; plaintiff ordered to take action against plaintiff; court says FIR was filed on false charges in rent dispute
आगरा। छेड़छाड़, धमकी और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के रामनगर निवासी यतिन पचौरी उर्फ राज पचौरी को दोषमुक्त कर दिया। वादी अपनी पूर्व गवाही से मुकर गया। अदालत ने उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई के आदेश दिए।
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वादी ने अदालत में अपने बयान में कहा कि किराए के झगड़े की वजह से झूठे आरोपों की प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 6 अगस्त 2021 की रात 10 बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री बाहर गई थी। मकान मालिक का पुत्र यतिन पचौरी उर्फ राज पचौरी ने पुत्री का हाथ पकड़ लिया। विरोध पर जाने से मारने की धमकी दी। इस मामले में वादी और पीड़िता की ही गवाही दर्ज हुई। दोनों ही पूर्व बयानों से मुकर गए।
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