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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 10 Jul 2021 01:48 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Jul 2021 01:48 AM IST
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aajeevan kaaraavaas kee saja
आगरा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने खंदौली में ढाई साल की बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी दीपू निवासी तेज नगर, टेढ़ी बगिया को दोषी पाया। पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और अपहरण के आरोप में सात साल कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। आधी रकम पीड़िता को अदा करने के आदेश किए हैं।
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17 जून 2018 को घटना हुई थी। वादी अपनी बेटी को लेकर रिश्तेदार के घर गए थे। वहां पर आरोपी दीपू भी आया था। बेटी घर पर खेल रही थी। रात में उसका अपहरण कर लिया गया। आरोपी दीपू नहीं मिला। शक होेन पर दीपू के खिलाफ तहरीर दी। घटना के दूसरे दिन बालिका गंभीर हालत में बीहड़ में मिली। चिकित्सक ने अपनी आख्या में बालिका के शरीर पर सात चोटे होने की बात लिखी। महिला चिकित्सक ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की। पुलिस विवेचना के बाद आरोपी दीपू के खिलाफ धारा 363, 376 और पाक्सो एक्ट के तहत पांच दिसंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि के लिए पीड़िता, उसके पिता, मां, डा. विजय लक्ष्मी, डा. अजय यादव, पूर्व विवेचक अंजीश कुमार , विवेचक प्रशांत त्यागी सहित 12 गवाह पेश किए।
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