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Agra News: आर्म्स एक्ट के दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना

Tue, 05 Mar 2024 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 05 Mar 2024 11:33 PM IST
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A fine of five hundred rupees on the accused of Arms Act
कासगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाहिद सुल्ताना के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो दिन के अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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सिढ़पुरा पुलिस ने रोहित को 10 अक्तूबर 2016 को तमंचा सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद से वह जेल में बंद था। उसने कोर्ट में सस्वीेकृत प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट ने उसका दोष सिद्ध कर दिया। उसकी जेल में बिताई गई पांच वर्ष छह माह 23 दिन की अवधि को सजा में बदल दिया। कोर्ट ने उस पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया।
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