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दुकानदार नहीं सुने शिकायत तो उपभोक्ता फोरम जाएं

Sun, 25 Feb 2018 11:15 PM IST
Updated Sun, 25 Feb 2018 11:15 PM IST
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दुकानदार नहीं सुने शिकायत तो उपभोक्ता फोरम जाएं
मैनपुरी। दुकान से खरीदारी करने के बाद रसीद लेना नहीं भूलें। खरीदे गए सामान में कमी मिलने पर अगर दुकानदार सुनवाई और समाधान नहीं करता है तो उपभोक्ता फोरम की मदद लें। उपभोक्ता फोरम से सुनवाई के बाद दुकानदार पर जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़ित ग्राहक को मुआवजा तक दिलाया जाता है।
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जागरूकता के अभाव में लोग दुकान से खरीदारी करते समय खरीद रसीद नहीं लेेते हैं। खरीदे गए सामान में कमी होने पर दुकानदार सुनवाई नहीं करते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी में आने वाले ग्राहक के भी अधिकार हैं। इसके तहत दुकानदार को उपभोक्ता की समस्या का समाधान और संतुष्ट करना जरूरी है। रसीद नहीं होने के कारण दुकानदार मनमानी करते हैं, जिससे ग्राहक को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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अगर ग्राहक के पास खरीद रसीद है तो वह निर्धारित समय सीमा के अंदर समस्या का समाधान पाने का अधिकारी है। दुकानदार को ग्राहक की समस्या के समाधान के लिए संतुष्ट करना भी जरूरी है। अगर दुकानदार सुनवाई और समाधान नहीं करता है तो ग्राहक उपभोक्ता फोरम की मदद ले सकता है।
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