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Agra News: 80 अस्पताल और पैथोलॉजी लैब के लाइसेंस होंगे निलंबित!, ये है वजह; स्वास्थ्य विभाग करेगा सत्यापन
Wed, 29 Apr 2026 09:38 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Wed, 29 Apr 2026 09:38 PM IST
सार
स्वास्थ्य विभाग में आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। करीब 80 के आवेदन आना बाकी हैं। अभी 24 घंटे का समय है। इसके बाद पोर्टल पर आवेदन की सूची बनाई जाएगी। एक मई से प्रमाणपत्र और आवेदनों का सत्यापन होगा।
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अस्पताल सांकेतिक
- फोटो : freepik
विस्तार
आगरा में स्वास्थ्य विभाग में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 80 अस्पताल-लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों की ओर से आवेदन नहीं आए हैं। 30 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। एक मई से रिकाॅर्ड के सत्यापन होंगे। आवेदन नहीं करने वालों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग में 1,385 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं। इसमें 505 अस्पताल, 491 क्लीनिक, 149 पैथोलॉजी लैब, 108 डायग्नोस्टिक सेंटर और 132 डेंटल क्लीनिक हैं। इनमें से 320 अस्पताल-पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में मानक पूरे नहीं होने पर इनका लाइसेंस 2025-30 के बजाय 2025-26 के लिए किया गया था। इन सभी को जरूरी मानक पूरा करने के बाद प्रमाणपत्रों के साथ पोर्टल पर आवेदन करना था। इनमें से 80 के आवेदन नहीं आए हैं।
सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। करीब 80 के आवेदन आना बाकी हैं। अभी 24 घंटे का समय है। इसके बाद पोर्टल पर आवेदन की सूची बनाई जाएगी। एक मई से प्रमाणपत्र और आवेदनों का सत्यापन होगा। इसके बाद आवेदन नहीं करने वाले चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।
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जिन संस्थानों की ओर से आवेदन आए हैं, उनके प्रमाण पत्र अधूरे मिलने और मानक पूरे नहीं मिलने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा।
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स्वास्थ्य विभाग में 1,385 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं। इसमें 505 अस्पताल, 491 क्लीनिक, 149 पैथोलॉजी लैब, 108 डायग्नोस्टिक सेंटर और 132 डेंटल क्लीनिक हैं। इनमें से 320 अस्पताल-पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में मानक पूरे नहीं होने पर इनका लाइसेंस 2025-30 के बजाय 2025-26 के लिए किया गया था। इन सभी को जरूरी मानक पूरा करने के बाद प्रमाणपत्रों के साथ पोर्टल पर आवेदन करना था। इनमें से 80 के आवेदन नहीं आए हैं।
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सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। करीब 80 के आवेदन आना बाकी हैं। अभी 24 घंटे का समय है। इसके बाद पोर्टल पर आवेदन की सूची बनाई जाएगी। एक मई से प्रमाणपत्र और आवेदनों का सत्यापन होगा। इसके बाद आवेदन नहीं करने वाले चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।
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जिन संस्थानों की ओर से आवेदन आए हैं, उनके प्रमाण पत्र अधूरे मिलने और मानक पूरे नहीं मिलने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा।