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पांच करोड़ मुनाफा, तो करें समाज सेवा

Sun, 22 May 2016 01:36 AM IST
अमर उजाला आगरा
अमर उजाला आगरा Updated Sun, 22 May 2016 01:36 AM IST
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50 Million profit, then the social service
सेमिनार - फोटो : Amar Ujala
कंपनीज अमेंडमेंड बिल-2016 में 150 से ज्यादा धाराओं में बदलाव
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कंपनी एक्ट, कंपनी आडिट रिपोर्ट, एलएलपी से रूबरू हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट

अगर कंपनी का वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो उन्हें सीएसआर कमेटी का गठन करना होगा। कम से कम दो प्रतिशत बजट समाज सेवा के काम में खर्च करना होगा। नए कंपनीज अमेंडमेंड बिल-2016 के लागू होने के बाद ऐसे 150 से ज्यादा बदलाव कंपनी एक्ट-2013 में आएंगे। चार्टर्ड एकाउंटेंटों को यह जानकारी शनिवार को कंपनीज अमेंडमेंड बिल, कंपनी आडिट रिपोर्ट और एलएलपी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) पर होटल लार्ड्स इन में हुए सेमिनार में दी गई।
मुख्य वक्ता सीए अनिल गुप्ता ने बताया कि हर कंपनी को सीएसआर कमेटी में दो डायरेक्टर रखने होंगे। नए नियमों के तहत, कंपनी अपने डायरेक्टर से ऋण ले सकती है। कंपनी आडिट रिपोर्ट-2016 में आडिटर को नई जिम्मेदारियां दी गई है। आडिटर को कंपनी की अचल संपत्ति के वास्तविक दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रिपोर्ट देनी है। कंपनी एक्ट के सभी नियमों का पालन किए जाने की रिपोर्ट भी आडिटर देंगे।
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जयपुर से आए सीए सुधीर भंसाली ने बताया कि एलएलपी में सदस्यों की अधिकतम सीमा नहीं है। इससे सरल व्यापार नीति को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले सेमिनार का उद्घाटन सीए अनिल गुप्ता, सुधीर भंसाली, अमित बंसल, सीआईआरसी सचिव नितेश गुप्ता ने दीप जलाकर किया। संचालन सीए लोकेश गर्ग, आशिता अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, करन पंजवानी ने किया। कार्यक्रम में सीए एससी जैन, दीपक खंडेलवाल, आलोक अग्रवाल, रोहित दुआ, दीपिका मित्तल, पंकज मिश्रा, सुदीप जैन, राकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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