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दो यात्रियों की हत्या करने वाले तीन निहंगों को गैंगस्टर में पांच साल की सजा
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मथुरा। छह साल पहले चलती ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद में कटार से प्रहार कर दो यात्रियों को मौत के घाट उतारने वाले तीन निहंग सरदारों को गैंगस्टर कोर्ट ने पांच पांच साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
30 अगस्त 2013 को आगरा से दिल्ली की ओर जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट पर बैठने को लेकर पंजाब के निहंग सरदारों ने कोसीकलां निवासी प्रताप सिंह व मुरैना मध्यप्रदेश निवासी बिधुर कुमार की कटार प्रहार कर हत्या कर दी थी, वहीं सदर बाजार अशोक बिहार निवासी पुष्कर लवानियां को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
इस मामले में आगरा के बसई खुर्द निवासी मनोज कुमार ने पंजाब के लुधियाना के गांव मुन्ना बाड़िया निवासी जगदीश सिंह, गांव बेनियाड़ थाना जीवणक्रिया निवासी गरजंट सिंह व गांव बेहमण थाना तलबंडी निवासी पुष्पेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में तत्कालीन जीआरपी प्रभारी पूरन सिंह चौहान ने तीनों पर गैंगस्टर लगाया था।
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गैंगस्टर एक्ट की स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रामइच्छुक यादव ने तीनों को पांच पांच साल की सजा व पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश गोस्वामी ने दी।
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30 अगस्त 2013 को आगरा से दिल्ली की ओर जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट पर बैठने को लेकर पंजाब के निहंग सरदारों ने कोसीकलां निवासी प्रताप सिंह व मुरैना मध्यप्रदेश निवासी बिधुर कुमार की कटार प्रहार कर हत्या कर दी थी, वहीं सदर बाजार अशोक बिहार निवासी पुष्कर लवानियां को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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इस मामले में आगरा के बसई खुर्द निवासी मनोज कुमार ने पंजाब के लुधियाना के गांव मुन्ना बाड़िया निवासी जगदीश सिंह, गांव बेनियाड़ थाना जीवणक्रिया निवासी गरजंट सिंह व गांव बेहमण थाना तलबंडी निवासी पुष्पेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में तत्कालीन जीआरपी प्रभारी पूरन सिंह चौहान ने तीनों पर गैंगस्टर लगाया था।
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गैंगस्टर एक्ट की स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रामइच्छुक यादव ने तीनों को पांच पांच साल की सजा व पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश गोस्वामी ने दी।