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मतगणना को कोर्ट में चुनौती
Updated Thu, 21 Dec 2017 11:13 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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एटा। नगर निकाय चुनाव में की गई मतगणना को कोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनाव में दूसरे नंबर पर रहीं भाजपा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने मतों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय मेें याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया कि चुनाव में 881 मतों को दो बार डाला गया और दो बार गिना गया। इससे नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा मतगणना कराने की अपील की गई है।
नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मीरा गांधी ने 167 मतों से भाजपा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता को हराया था। इसे लेकर भाजपाइयों ने प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर हंगामा भी किया। प्रशासन ने बमुश्किल भाजपाइयों को शांत कराया। अब भाजपा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता की ओर से मतगणना को कोर्ट में चुनौती दी गई है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण सोलंकी चपरई ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की है।
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याचिका में कहा गया कि पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी ने फर्जी तरीके से 881 मतदाताओं के नाम सूची में दो जगह दर्ज कराए। इन 881 मतदाताओं ने दो बार मतदान और दो बार मतगणना की गई। इस तरह दो बार में 1762 मत हो जाते हैं। याचिका में कहा गया कि नगर पालिका अधिनियम के मुताबिक ऐसे मतों को निरस्त माना जाता है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरुण सोलंकी ने बताया कि 1762 मतों को निरस्त करते हुए दोबारा मतगणना कराई जाए। मामले की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय ने अभी कोई तिथि नहीं दी है। तिथि मिलने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं याचिका दायर होने के बाद पालिकाध्यक्ष मीरा गांधी की मुश्किलेें बढ़ना लाजिमी है।
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याचिका में कहा गया कि चुनाव में 881 मतों को दो बार डाला गया और दो बार गिना गया। इससे नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा मतगणना कराने की अपील की गई है।
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नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मीरा गांधी ने 167 मतों से भाजपा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता को हराया था। इसे लेकर भाजपाइयों ने प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर हंगामा भी किया। प्रशासन ने बमुश्किल भाजपाइयों को शांत कराया। अब भाजपा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता की ओर से मतगणना को कोर्ट में चुनौती दी गई है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण सोलंकी चपरई ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की है।
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याचिका में कहा गया कि पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी ने फर्जी तरीके से 881 मतदाताओं के नाम सूची में दो जगह दर्ज कराए। इन 881 मतदाताओं ने दो बार मतदान और दो बार मतगणना की गई। इस तरह दो बार में 1762 मत हो जाते हैं। याचिका में कहा गया कि नगर पालिका अधिनियम के मुताबिक ऐसे मतों को निरस्त माना जाता है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरुण सोलंकी ने बताया कि 1762 मतों को निरस्त करते हुए दोबारा मतगणना कराई जाए। मामले की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय ने अभी कोई तिथि नहीं दी है। तिथि मिलने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं याचिका दायर होने के बाद पालिकाध्यक्ष मीरा गांधी की मुश्किलेें बढ़ना लाजिमी है।