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चंदन हत्याकांड: दो आरोपियों की पुलिस को मिली रिमांड
Updated Wed, 11 Jul 2018 11:09 PM IST
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ईदगाह
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज।
तिरंगा यात्रा के दौरान हुई युवक अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की हत्या के मामले में जेल में बंद दो आरोपी मुनाजिर रफी और आमिर दोनों सगे भाईयों की पुलिस को कस्टडी रिमांड गरुवार के लिए मिली है। 6 घंटे की रिमांड अवधि में रिमांड लेने से पूर्व एवं बाद में मेडिकल जांच कराएगी।
चंदन की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी मुनाजिर रफी और आमिर रफी को कस्टडी रिमांड के लिए विवेचना कर रहे विवेचक ने सीजेएम न्यायालय में रिमांड लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई। अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम भरत सिंह यादव ने कुछ निर्देशों के साथ कस्टडी रिमांड स्वीकृत की। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने से पहले एवं कस्टडी के बाद जेल में दाखिल करने पर मेडिकल जांच के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। वहीं थर्ड डिग्री इस्तेमाल न करने एवं आरोपियों के अधिवक्ताओं को मौके पर ले जाने, लेकिन पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप न करने के निर्देश भी शामिल हैं।
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तिरंगा यात्रा के दौरान हुई युवक अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की हत्या के मामले में जेल में बंद दो आरोपी मुनाजिर रफी और आमिर दोनों सगे भाईयों की पुलिस को कस्टडी रिमांड गरुवार के लिए मिली है। 6 घंटे की रिमांड अवधि में रिमांड लेने से पूर्व एवं बाद में मेडिकल जांच कराएगी।
चंदन की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी मुनाजिर रफी और आमिर रफी को कस्टडी रिमांड के लिए विवेचना कर रहे विवेचक ने सीजेएम न्यायालय में रिमांड लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई। अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम भरत सिंह यादव ने कुछ निर्देशों के साथ कस्टडी रिमांड स्वीकृत की। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने से पहले एवं कस्टडी के बाद जेल में दाखिल करने पर मेडिकल जांच के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। वहीं थर्ड डिग्री इस्तेमाल न करने एवं आरोपियों के अधिवक्ताओं को मौके पर ले जाने, लेकिन पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप न करने के निर्देश भी शामिल हैं।
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