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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
Updated Wed, 07 Jun 2017 11:38 PM IST
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- फोटो : google
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फिरोजाबाद। युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
लाइन पार थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर जारखी निवासी नरसी पुत्र शादीलाल ने 31 जनवरी 2014 को गांव के ही दीपू उर्फ दीपचंद्र पुत्र कामता प्रसाद की खेत पर बुलाकर अपने दो साथियों के साथ दीपू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। दीपू उर्फ दीपचंद्र के पिता कामता प्रसाद की तहरीर पर लाइनपार पुलिस ने नरसी पुत्र शादीलाल को नामजद करते हुए दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने नरसी के खिलाफ न्यायालय में जांच के दौरान चार्टशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार चंचल ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने आरोपी नरसी को दीपू की हत्या में दोषी पाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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लाइन पार थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर जारखी निवासी नरसी पुत्र शादीलाल ने 31 जनवरी 2014 को गांव के ही दीपू उर्फ दीपचंद्र पुत्र कामता प्रसाद की खेत पर बुलाकर अपने दो साथियों के साथ दीपू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। दीपू उर्फ दीपचंद्र के पिता कामता प्रसाद की तहरीर पर लाइनपार पुलिस ने नरसी पुत्र शादीलाल को नामजद करते हुए दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने नरसी के खिलाफ न्यायालय में जांच के दौरान चार्टशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार चंचल ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने आरोपी नरसी को दीपू की हत्या में दोषी पाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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