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UP: बैंक में जमा पैसा भूल गए थे...174 खाताधारकों को मिले 1.33 करोड़ रुपये; अभी जमा हैं 200 करोड़ से अधिक
Sat, 15 Nov 2025 09:42 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 15 Nov 2025 09:42 AM IST
सार
मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित हुए विशेष शिविर में निष्क्रिय खाताधारकों को रकम देने की शुरुआत हो चुकी है। खातों में डंप पड़ा पैसा दिलाने के लिए एक महीने तक प्रक्रिया चलेगी। 7.80 लाख खातों में 240 करोड़ रुपये हैं।
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रुपये।
- फोटो : संवाद
विस्तार
आगरा में संचालित 22 बैंकों के करीब आठ लाख खातों में डंप पड़े 240 करोड़ रुपये खाता धारकों को लौटाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मंंडलायुक्त कार्यालय सभागार में शिविर लगाया गया। इसमें 174 खातों के 1.33 करोड़ राशि का निस्तारण कर संबंधित खाता धारकों को निस्तारण सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।
लीड बैंक मैनेजर ऋषिकेश बनर्जी ने बताया कि केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में सभी बैंकों के प्रतिनिधि शुक्रवार को कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसमें खाताधारकों को राशि लौटाने का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। 25 दिसंबर तक संबंधित बैंक शाखा में जाकर ऐसे खाताधारक अपनी केेवाईसी कराकर जरूरी दस्तावेज देने के बाद अपने निष्क्रिय बैंक खातों को फिर से सक्रिय कर उनमें जमा राशि का उपयोग कर सकेंगे। 10 वर्षों से निष्क्रिय चल रहे 22 बैंकों में 7.82 लाख खातों के 240.86 करोड़ रुपए डंप हैं।
बनर्जी ने कहा कि मुख्य चिंता यह है कि अधिकांश लोग जागरूक नहीं हैं कि कैसे बैंकों में जमा राशि, बीमा पॉलिसी, एनपीएस योगदान, म्यूचुअल फंड के लिए दावा किया जा सकता है। समाधान के लिए 25 दिसंबर तक ऐसे आयोजन कर लोगों को जानकारी दी जाएगी ताकि वह अपनी राशि का उपयोग कर सकें।
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बैंक में देनी होगी ये जानकारी
बैंक में संपर्क करने पर अधिकारी जांच कर ऐसे खाताधारक का नाम निष्क्रिय खाताधारक पोर्टल पर जांचेंगे। पोर्टल में नाम होने पर संबंधित खाताधारक का डेफ फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाते समय आधार, पैन, वोटिंग कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, पासबुक की कॉपी जमा होगी,। प्रतिनिधि फॉर्म व सारे कागजात लेकर उसे आरबीआई मुख्यालय भेजेंगे और उसके दस से पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति के खाते में डंप राशि भेज दी जाएगी।
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लीड बैंक मैनेजर ऋषिकेश बनर्जी ने बताया कि केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में सभी बैंकों के प्रतिनिधि शुक्रवार को कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसमें खाताधारकों को राशि लौटाने का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। 25 दिसंबर तक संबंधित बैंक शाखा में जाकर ऐसे खाताधारक अपनी केेवाईसी कराकर जरूरी दस्तावेज देने के बाद अपने निष्क्रिय बैंक खातों को फिर से सक्रिय कर उनमें जमा राशि का उपयोग कर सकेंगे। 10 वर्षों से निष्क्रिय चल रहे 22 बैंकों में 7.82 लाख खातों के 240.86 करोड़ रुपए डंप हैं।
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बनर्जी ने कहा कि मुख्य चिंता यह है कि अधिकांश लोग जागरूक नहीं हैं कि कैसे बैंकों में जमा राशि, बीमा पॉलिसी, एनपीएस योगदान, म्यूचुअल फंड के लिए दावा किया जा सकता है। समाधान के लिए 25 दिसंबर तक ऐसे आयोजन कर लोगों को जानकारी दी जाएगी ताकि वह अपनी राशि का उपयोग कर सकें।
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बैंक में देनी होगी ये जानकारी
बैंक में संपर्क करने पर अधिकारी जांच कर ऐसे खाताधारक का नाम निष्क्रिय खाताधारक पोर्टल पर जांचेंगे। पोर्टल में नाम होने पर संबंधित खाताधारक का डेफ फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाते समय आधार, पैन, वोटिंग कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, पासबुक की कॉपी जमा होगी,। प्रतिनिधि फॉर्म व सारे कागजात लेकर उसे आरबीआई मुख्यालय भेजेंगे और उसके दस से पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति के खाते में डंप राशि भेज दी जाएगी।