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डीपीआरओ और एडीओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
Updated Thu, 19 Jul 2018 11:32 PM IST
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एटा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देना जिले के दो अधिकारियों को भारी पड़ गई। सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीएम को अधिकारियों के वेतन से अर्थदंड की वसूली करने के लिए कहा है।
दरअसल, बहादुरगढ़ के युवक सर्वेंद्र सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत कासिमपुर बहादुरगढ़ के संबंध में सूचनाएं मांगी थीं। समय निकल जाने के बाद भी एडीओ पंचायत और डीपीआरओ ने आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। आवेदक ने मामले को सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग में दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर रिजवी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और एडीओ पंचायत शीतलपुर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने डीएम अमित किशोर को दोनों अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की रकम वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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दरअसल, बहादुरगढ़ के युवक सर्वेंद्र सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत कासिमपुर बहादुरगढ़ के संबंध में सूचनाएं मांगी थीं। समय निकल जाने के बाद भी एडीओ पंचायत और डीपीआरओ ने आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। आवेदक ने मामले को सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग में दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर रिजवी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और एडीओ पंचायत शीतलपुर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने डीएम अमित किशोर को दोनों अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की रकम वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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