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उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग पर ठोका जुर्माना
Updated Wed, 19 Jul 2017 11:55 PM IST
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- फोटो : demo
मथुरा। जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली आपूर्ति न कि ए जाने के समय का बिल माफ करते हुए किसान को मानसिक कष्ट देने पर बिजली विभाग पर बुधवार को सात हजार का जुर्माना लगाया है।
गोवर्धन रोड असगरपुर निवासी गिर्राज प्रसाद ने एक टयूबवेल कनेक्शन ले रखा है। जो कि 2 मार्च 1995 से 30 अक्टूबर 1995 तक बिजली न आने के कारण बंद रहा। बिजली न आने की वजह से चोर तारों को काटकर ले गए। किसान ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के अफसरों से की लेकिन अफसरों ने एक नहीं सुनी और बिजली आपूर्ति नहीं कि ए जाने के समय का भी बिल बनाकर भेजते रहे।
गिरिराज प्रसाद ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। अध्यक्ष योगेंद्र कुमार व सदस्य सूफिया अखलाख ने दोनों पक्षों को सुना। फोरम ने किसान उपभोक्ता को राहत देते हुए बिजली आपूर्ति न किए जाने के समय का बिल माफ कर दिया। विभाग को नया बिल बनाकर देने के आदेश दिए। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक कष्ट देने पर बिजली विभाग पर चार हजार का जुर्माना और तीन हजार रुपये बतौर वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं।
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गोवर्धन रोड असगरपुर निवासी गिर्राज प्रसाद ने एक टयूबवेल कनेक्शन ले रखा है। जो कि 2 मार्च 1995 से 30 अक्टूबर 1995 तक बिजली न आने के कारण बंद रहा। बिजली न आने की वजह से चोर तारों को काटकर ले गए। किसान ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के अफसरों से की लेकिन अफसरों ने एक नहीं सुनी और बिजली आपूर्ति नहीं कि ए जाने के समय का भी बिल बनाकर भेजते रहे।
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गिरिराज प्रसाद ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। अध्यक्ष योगेंद्र कुमार व सदस्य सूफिया अखलाख ने दोनों पक्षों को सुना। फोरम ने किसान उपभोक्ता को राहत देते हुए बिजली आपूर्ति न किए जाने के समय का बिल माफ कर दिया। विभाग को नया बिल बनाकर देने के आदेश दिए। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक कष्ट देने पर बिजली विभाग पर चार हजार का जुर्माना और तीन हजार रुपये बतौर वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं।
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